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Sunday, December 3, 2017

सूखे की स्थिति में राज्य सरकार किसानों को भरपूर मदद करेगी – श्री बिसेन

TOC NEWS // ग्वालियर | 02-दिसम्बर-2017         

सूखा राहत मद से 43 करोड़ और फसल बीमा से 5 करोड़ की राहत देने का प्रस्ताव

प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा जिले के सूखा पीड़ित किसानों को भरपूर मदद दी जायेगी। इसके लिये जिला प्रशासन द्वारा सूखा राहत मद में राहत हेतु 43 करोड़ 6 लाख रूपए का प्रस्ताव भेजे गए हैं। साथ ही लगभग पौंने पाँच करोड़ रूपए की क्षतिपूर्ति राशि फसल बीमा योजना के माध्यम से जिले के किसानों को उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने यह बात मुरार सर्किट हाउस में कलेक्टर श्री राहुल जैन, पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों से चर्चा के दौरान कही।     

श्री बिसेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को भरपूर मदद की जायेगी। इसके लिये प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत प्रस्ताव शीघ्रता के साथ भेजे जाएँ। उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक सहायता राशि किस प्रकार प्रदान की जा सके, इसके लिये शीघ्र ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव कृषि व जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कलेक्टर श्री राहुल जैन को यह भी निर्देश दिए कि आरबीसी-6 (4) के तहत अधिकतम लाभ किसान भाईयों को प्रदान किया जाए।     
श्री बिसेन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को बैंक ऋण वसूली के संबंध में यह सुविधा भी मुहैया कराई जायेगी कि अगर कोई किसान स्वेच्छा से ऋण राशि जमा करना चाहता है तो वह यह राशि तीन किश्तों में जमा कर सकता है और उस किसान के ब्याज का भुगतान राज्य सरकार वहन करेगी।     
कलेक्टर श्री राहुल जैन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्वालियर जिले को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन किसानों को सूखा राहत मद से राशि मुहैया कराने के लिये 43 करोड़ 6 लाख रूपए के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे गए हैं। इसके साथ ही 119 पटवारी हल्के जिनमें किसानों द्वारा फसल तो बोई गई थी लेकिन कम वर्षा के कारण अंकुरित नहीं हुई है, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ 67 लाख रूपए की राशि बीमा दावा के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

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