भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाह |
भागलपुर । साढ़े बारह करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले की आरोपित राजस्थान की धौलपुर की भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाहा समेत आठ के खिलाफ एसीजेएम की अदालत ने वारंट जारी किया है। विधायक शोभारानी के अलावा उनके पति बनवारी लाल, उनके भाई शिवराम कुशवाहा, बालकिशन कुशवाहा, भीम कुशवाहा, राजेंद्र राजपूत और लज्जाराम के खिलाफ हाल ही में वारंट निर्गत करने का आदेश दिया गया था।
भाजपा विधायक की कंपनी गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड और गरिमा होम्स एंड फार्म हाउस लिमिटेड ने वर्ष 2010 से 2016 के बीच भागलपुर में राशि दोगुनी करने के नाम पर साढ़े बारह करोड़ रुपये वसूले थे। लेकिन लोगों की जमा राशि को वापस करने की बजाय पूर्व कंपनी बंद कर उसके संचालक रातोंरात लोगों की राशि लेकर भागलपुर से भाग गए थे।
कंपनी का कार्यालय मेडिकल कॉलेज रोड में एक मोटरसाइकिल शोरूम के ऊपर था। इस संबंध में कंपनी के सीनियर फील्ड मैनेजर चंद्रानन झा ने निवेशकों की डूबी रकम को वापस लाने के लिए वर्ष 2016 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसके बाद वादी चंद्रानन समेत अन्य गवाहों का बयान हुआ था।
सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद मार्च 2017 को एसीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उपरोक्त आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। लेकिन निर्धारित तिथि पर कोर्ट नहीं आने पर अदालत ने 15 जनवरी 2018 को सभी आरोपितों के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद भी कोई आरोपित कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपना पक्ष रखा। इसके बाद एसीजेएम कोर्ट ने सभी आठ आरोपितों के विरुद्ध वारंट निर्गत करने का आदेश दिया।
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