नीमच : लोहे के सरिये से मारपीट करने वाले पुजारी को सजा एवं जुर्माना |
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जिला ब्यूरो चीफ नीमच // विश्वजीत भट्ट : 9575888891
नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी पुजारी को पेड़ काँटने की बात को लेकर फरियादी के साथ लोहे के सरिये से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000 रू जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 30.10.2014 की सुबह के लगभग 05ः45 बजे हैं। फरियादी लक्ष्मीनारायण ग्राम चंगेरा स्थित मंदिर की झाडू लगा रहा था, तभी आरोपी पुजारी आया और उसने लक्ष्मीनारायण को देखकर कहा कि तूने पेड़ की ड़ाली क्यो काँटी, तब लक्ष्मीनारायण ने कहा कि मैंने जंगल से खेजड़े की डाली काँट कर निव पर रखी है।
ऐसा सुनते ही आरोपी आक्रोशित हो गया और उसने फरियादी के साथ लोहे के सरिये से मारपीट करी, तब चौकीदार राधेश्याम ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 402/2014, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच केंट द्वारा फरियादी का मेडिकल कराने, मौका मुआयना करके व गवाहों के बयान लेने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी लक्ष्मीनारायण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी उंकार लाल पिता कन्हैयालाल सुतार, उम्र-55 वर्ष, व्यवसाय-पुजारी, निवासी-चंगेरा, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000रू जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही 500रू. प्रतिकर फरियादी को प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।
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