राजनैतिक दलों को आपराधिक मामलों के समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारण के निर्देशों से अवगत कराया |
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जिला ब्यूरो चीफ अनूपपुर // राम मनोहर सिंह : 95849 33114
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के अभ्यर्थी के आपराधिक प्रकरणो के सम्बंध में अभ्यर्थी एवं राजनैतिक दलों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारण के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के निर्देश की प्रति भी प्रदान की गयी। कलेक्टर ने बताया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं या ऐसे मामले जिनमे दोषसिद्धि हो गयी है, ऐसे मामलों का निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित किए जाने वाले समाचार पत्रों में घोषणा निर्धारित प्रपत्र सी-1 में प्रकाशित करेंगे। यह घोषणा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख से मतदान होने की तारीख से कम से कम 2 दिन पहले कम से कम 3 अलग तारीख में प्रकाशित करनी होगी। यह घोषणा 12 फॉंट आकार में व्यापक रूप से प्रसारित समाचार पत्र में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी चाहिए।
टीवी चौनल में भी करना होगा प्रसारण
कलेक्टर ने बताया कि आपराधिक मामलों वास ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित कि उक्त घोषणा का तीन अलग अलग तारीखों में टीवी चौनल पर भी प्रसारण कराएँ। उक्त जानकारी का सम्बंधित रिटर्निंगऑफिसर द्वारा अनुस्मारक प्रपत्र सी-3 में दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा के साथ घोषणा के प्रसारण एवं प्रकाशन के सम्बंध में प्रतियाँ देनी होगी।
राजनैतिक दलों से खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी को यह सूचित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने आपराधिक प्रकरण के बारे में सूचित कर दिया है।
राजनैतिक दलों से खड़े किए गए आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारी को यह सूचित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने आपराधिक प्रकरण के बारे में सूचित कर दिया है।
राजनैतिक दल भी करेंगे अभ्यर्थियों की आपराधिक स्थिति सार्वजनिक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया राजनैतिक दलों को अपनी वेबसाइट समेत समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कम से कम तीन बार तीन अलग अलग तारीखों को दल से खड़े अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों की जानकारी प्रपत्र सी2 में प्रकाशित एवं प्रसारित करेंगे।
बिना लिखित अनुमति के निजी सम्पत्ति में नही करे प्रचार
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने निजी सम्पत्ति के विरूपण के विषय पर जोर देते हुए कहा बिना सम्पत्ति स्वामी की लिखित अनुमति के प्रचार प्रसार नही करें। साथ ही उक्त अनुमति को सम्बंधित रिटर्निंग ऑफिसर तक अनिवार्य रूप से पहुँचाएँ। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आरपी तिवारी समेत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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