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Saturday, November 3, 2018

बिना लाईसेंसी देशी बंदुक रखने वाले दों आरोपीयों को 01-01 वर्ष का कारावास व जुर्माना

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जिला ब्यूरो चीफ नीमच  // विश्वजीत भट्ट  : 9575888891 
नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा 02 आरोपीयों को बिना लाईसेंसी देशी बंदुक कब्जे में रखने के आरोप का दोषी पाकर 01-01 वर्ष का कारावास व 500-500रू.जुर्माने से दण्डित किया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 01.06.2010 की हैं। तत्कालिन थाना प्रभारी जीरन रात्री के लगभग 08ः45 बजे नीमच-मंदसौर हाईवे रोड़़ स्थित हर्कियाखाल सांदा, पुलिस सहायता केंन्द्र पर वाहनो की चैंकिग कर रहे थे, उसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि मंदसौर की ओर से एक काले रंग की हिरोहोण्डा मोटरसायकल क्रमांक आर.जे. 09 एस.बी. 2475 पर दो व्यक्ति एक देशी टोपीदार बंदुक लेकर आ रहे है। 
मुखबीर द्वार बताई सूचना अनुसार दो व्यक्ति मोटरसाइकल पर मंदसौर की और से आते दिखे, जिनको फोर्स की सहायता से घैराबंदी कर पकड़ा, तलाशी लिये जाने पर मोटरसायकिल की सीट के दाहिनी साईड पर देशी टोपीदार बंदुक मिली। पुलिस द्वारा बंदुक के लाईसेंस मांगने पर दोनों के पास लाईसेंस नहीं था। पुलिस द्वारा बंदुक व मोटरसायकल को जप्त कर दोनों आरोपीयों को गिरफ्तार करके उनके विरूद्व पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 96/2010, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया। पुलिस जीरन द्वारा शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपीगण के पास बिना लाईसेंसी देशी बंदुक कब्जे मे होने का अपराध प्रमाणित किये जाने हेतु पुलिस फोर्स व पंच साक्षीयों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को संदेह से परे सिद्ध कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर ए.डी.पी.ओ. विवेक सोमानी द्वारा तर्क दिया गया कि आरोपीगण गंभीर अपराध करने के उद्दैश्य से बिना लाईसेंसी बंदुक लेकर जा रहे थे, अतः आरोपीयों को कठोर दण्ड से दण्डित किया जायें। 
श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) पेमा पिता कनीराम बावरी, उम्र-45 वर्ष तथा (2) उदयराम पिता सुरजमल बावरी, उम्र-25 वर्ष, दोनों निवासी हिराजी का खेड़ा, थाना-भादसौड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 25 (1-बी)(ए) आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार कब्जे में रखना) में 01-01 वर्ष के कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन संचालन श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा किया गया।

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