Pages

click new

Thursday, March 5, 2020

इंक्रीमेंट और प्रमोशन नही करने पर उद्योगो के सी.ओ.ओ. , जनरल मैनेजर व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जायँगे जेल

इंक्रीमेंट और प्रमोशन नही करने पर उद्योगो के सी.ओ.ओ. , जनरल मैनेजर व एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर जायँगे जेल

TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ रायगढ़  // उत्सव वैश्य : 9827482822 
आयु वृद्धि संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही
  • कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु होगी 60 वर्ष
  • श्रम सचिव ने कहा आय संबंधी शिकायत होने पर उद्योग के मुख्य अधिकारी पर होगी तत्काल कार्यवाही की जाएगी
  • आद्योगिक नियोजन ( स्थायी आदेश ) 1963 के अन्तर्गत हो सकती है 5 साल तक कि जेल
रायगढ़, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश)नियम 1963 के अंतर्गत जिले में चल रहे समस्त औद्योगिक इकाईयों को निर्देशित किया गया है.
कि कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई है। शासन द्वारा न्यूनतम वेतन, सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का पालन नहीं करने वाले स्थापनाओं एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के संचालित कारखानों एवं स्थापनाओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
शासन के सेवानिवृत्ति की आयु की वृद्धि किए जाने के संबंध में सचिव श्रम के निर्देशों के अनुरूप रायगढ़ जिले में जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़, इण्ड सिनर्जी लिमिटेड, कोटमार, रायगढ़ मोनेट इस्पात एण्ड इनर्जी लिमिटेड, नहरपाली, रायगढ़ जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, पतरापाली, रायगढ़ नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़ सिंघल इंटरप्राईजेस प्रा.लि.तराईमाल, रायगढ़ एस.के.एस.पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
रायगढ़ एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, जामगांव, रायगढ़ राधे गोविंद स्टील एण्ड एण्ड एलॉस प्रा.लि., रायगढ़ श्री राम हाई-टेक स्टील एण्ड पावर प्रा.लि. श्री हनुमान इस्पात, रायगढ़ गंगा इस्पात प्रा.लि., रायगढ़ युरेका आयरन एण्ड एनर्जी प्रा.लि., रायगढ़ बालाजी इंडक्शन फर्नेस प्रा.लि.रायगढ़, नव दुर्गा फ्यूल प्रा.लि.रायगढ़, जियोन स्टील प्रा.लि.रायगढ़, श्री जगन्नाथ स्टील एण्ड एलॉस को परिपत्र जारी कर कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में निर्देशित किया गया है।

No comments:

Post a Comment