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Friday, March 31, 2023

विवादित तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया के आपराधिक प्रकरण में जबलपुर न्यायालय में पेशी आज 31 मार्च को, कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज

 


विवादित तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया के आपराधिक प्रकरण में जबलपुर न्यायालय में पेशी आज 31 मार्च को, कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज

तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज, शासकीय नियमों की उड़ रही धज्जियां

जबलपुर, तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी शासकीय नौकरी पर काबिज है, शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वो भी खेल मंत्री और संचालक की कृपा से लगातार मध्यप्रदेश तीरंदाजी अकैडमी में अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है, आखिर शासकीय नियम के विरुद्ध इनको नौकरी से क्यों नहीं बर्खास्त किया गया l
विवादित कोच रिचपाल सलारिया पर नौकरी से बर्खास्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में भी प्रकरण चल रहा है। साथ ही रिचपाल सलारिया पर थाना बड़ी ब्राह्मण जिला सांबा जम्मू में 2019 में अपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें जम्मू की जिला सांबा कोर्ट से बेल लेकर जमानत पर हैं। रिचपाल पर जम्मू की कोर्ट में भी 2 प्रकरण विचाराधीन हैं जिसमें विभाग को बिना जानकारी दिए चुपचाप से पेशी करके वापस जबलपुर आ जाता है। भोपाल खेल विभाग को इसकी जानकारी कानोकान भनक भी नहीं होती और जबलपुर के खेल अधिकारी जानकारी को छुपा लेते है।

पुलिस डायरी के अनुसार लॉर्डगंज थाने जबलपुर में 12 जनवरी 2021 को अपराध क्रमांक 38 / 2021 धारा 294, 223, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद रिछपाल सलारिया की गिरफ्तारी हुई एवं उसके खिलाफ माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर और जज 22 - सिविल जज क्लास- I और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक प्रताप सिंह की अदालत में 23 जून 2021 को आरसीटी 3314 / 2021 चालान पेश किया गया. इस प्रकरण में आज 31 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय में पेशी नियत है.

लगातार न्यायालय में सुनवाई चल रही है परंतु जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जबलपुर आशीष पांडे का कहना है कि हमको तो किसी भी प्रकरण की जानकारी नहीं है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी जबलपुर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहने पर उन्होंने लिखित जवाब दिया कि कि तीरंदाजी कोच रिचपाल सलारिया पर किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, आखिरी विभाग की क्या मजबूरी है कि वह रिचपाल सलारिया पर प्रकरण दर्ज होने की सही जानकारी छुपा रहा है

पूर्व डीएसओ ने संचालक खेल विभाग को प्रकरण की गलत जानकारी

जबलपुर खेल और युवा कल्याण विभाग जिला जबलपुर के डीएसओ ने 2021 में एक प्रमाण पत्र जारी कर अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद भी रिचपाल सलारिया को क्लीन चिट देते हुए संचालक खेल भोपाल को गलत जानकारी से अवगत कराया था कि रिछपाल सलारिया के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर रिचपाल सलारिया ने 2021 में बकायदा भोपाल से नई पदस्थापना प्राप्त कर ली और एग्रीमेंट करके आज मध्यप्रदेश तीरंदाजी अकैडमी में प्रमुख कोच के पद पर पदस्थ हैं. डीएसओ की गलत जानकारी की वजह से रिचपाल सलारिया प्रतिमाह 1 लाख 50 हजार वेतनमान लेकर दो साल से मजे कर रहा हैं।



Thursday, March 30, 2023

फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार


फर्जी पुलिस बन नौकरीपेशा महिलाओं से शादी का झांसा देने वाला आरोपी गिरफतार 


बिलासपुर से हनीफ मेमन

फर्जी पुलिस बनकर पुलिस वर्दी पहन कर धोखाधड़ी वा घौस जमाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिलासपुर जिले के तखतपुर थाने के अंतर्गत भोरकछार रहनेने वाला आरोपी छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पीएसओ बताता था और अपनी ऊंची पहुंच पता कर लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने चर्चा नरसी का अवैध कारोबार कराने के झांसे में ले रहा था

आरोपी के कब्जे से पुलिस वर्दी पुलिस बैच बेल्ट कैप जूता नकली पिस्टल पुलिस आई कार्ड वीआईपी सुरक्षा कमांडेंट रायपुर का फर्जी सील स्टांप पुलिस ने जप्त किया है पुलिस को जैसे ही फर्जी पुलिस द्वारा ठगी किए जाने की सूचना मिली तत्काल बिलासपुर की एससी सी यू की टीम ने आरोपी यस कुमार यादव 37 वर्ष ‍ पिता फूलचंद को गिरफ्तार कर लिया पुलिस आरोपी को जब गिरफ्तार करी रैंक एच सी पीसीओ 490 बीओबी 7 5 1985 डेट ऑफ जॉइनिंग 15 जून 2010 बी ग्रुप बी ई लिखा हुआ था

फर्जी पुलिस बनकर आरोपी शिक्षीकाको को अपने प्रेम जाल में फंसा कर धोखे से उसके साथ शादी किया और उसके पैसे से महगीकार ले लिया और में बैठकर घुमता वा पुलिस का रौब दिखाता था महिला शिक्षिका को विश्वास में लेकर कोरबा में मकान भी बनवा रहा था

आरोपी द्वारा इसी दौरान एक अन्य बैंक कर्मी महिला को भी अपने जाल में फर्जी पुलिस बनकर फंसाया उससे भी आर्य समाज में शादी कर लिया रक्षा दोनों पत्नियों के साथ अलग अलग रहता था आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी ऊंची पहुंच बताकर व फर्जी पुलिस बनकर दो शादियां किया पुलिस ने आरोपी को‌ गिरफ्तार कर‌ लिया है

Tuesday, March 28, 2023

उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच


उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, जाने क्या है पूरा सच 


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प्रयागराज (यूपी):  उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और उसके वकील खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया

आज मंगलवार को प्रयागराज की कोर्ट ने अतीक को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया. इस दौरान अतीक के साथ-साथ दिनेश पासी और शौकत हनीफ भी दोषी करार दिए गए. इसमें ध्यान देने वाली बता यह है कि इस दौरान अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया. वहीं, कोर्ट ने अतीक समेत अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया है.

बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि वह हत्या का चश्मदीद था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था. अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है.

फूलपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश में जेल में रहने के दौरान रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप लगने के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था. अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है.

अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2020 से बरेली जिला जेल में बंद अशरफ को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया. उसके साथ पुलिस की एक टीम सोमवार सुबह बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई.

आपको बता दें कि अहमद और अशरफ पर उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है. उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों की 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पाल की पत्नी जया की शिकायत पर प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, सहयोगी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम तथा नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

Monday, March 27, 2023

क्या राहुल गांधी से डर गई है भाजपा? : मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, तुरंत संसद से बर्खास्तगी, आ रही साजिशों की बू


मानहानि के मामले में अधिकतम सजा, तुरंत संसद से बर्खास्तगी, आ रही साजिशों की बू

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 क्या मानहानि और भ्रष्टाचार समेत अन्य आपराधिक कृत्य को लोकतांत्रिक व्यवस्था में बराबर माना जायेगा?

राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है, कांग्रेस एकजुट होकर इसका विरोध करेगी- पूर्व सीएम कमलनाथ

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विजया पाठक

दिनांक 24 मार्च 2023 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय में से एक माना जायेगा। नए भारत के इस अघोषित आपातकाल में क्या विपक्षी दलों से सवाल नहीं पूछने देंगे। चुनावी भाषणों के आधार पर आपराधिक मानहानी किसी दूसरे व्यक्ति से लगाई जाएगी और सजा दिलाकर आपको अपनी बात रखने जनता ने जो प्लेटफार्म दिया है वो भी छीन लिया जाएगा। दरअसल इस हाईटेक ज़माने का लोकतंत्र में अब सत्ताधारी दल या उसके नेता के खिलाफ बोलने, लिखने या देखने पर बैन है। अभी हाल ही में बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री देशभर में बैन कर दी गई। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के पहले वो भाजपा राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेती थी पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिले जनता के सपोर्ट से भाजपा का नजरिया बदल गया। अडानी-नरेंद्र मोदी संबंधों के ऊपर आक्रामक राहुल गांधी की लंदन व्याख्यान से देश में भाजपा के लगभग हर नेता ने कोस-कोस कर देश की बदनामी का तमगा उनको पहनाने की कोशिश की और कमोबेश जो बात वो वहां बोलकर आए वही बात अब चरितार्थ सिद्ध हो गई है।

इतने सारे संयोग से सजा का मार्ग प्रशस्त

दिनांक 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार से चुनावी रैली में एक भाषण दिया और जनता से प्रश्न पूछा कि जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी को लेकर बोला कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों है? इसके बाद 16 अप्रैल 2019 को गुजरात सरकार के पूर्वमंत्री और सूरत से विधायक पूर्णेश मोदी ने आईपीसी की धारा 499, 500 और 504 से राहुल गांधी के ऊपर आपराधिक मानहानि का मामला सूरत की अदालत पर दाखिल किया गया। अपनी ही मानहानि पिटीशन पर पिटीशनर पुर्णेश मोदी 2022 में गुजरात हाईकोर्ट से स्टे ले आए। फरवरी 2023 में पिटीशनर पुर्णेश मोदी पुन: हाईकोर्ट गए और अपने लगाए स्टे का खात्मा करवा लिया। सूरत की अदालत से राहुल गांधी को इस "मानहानि मामले" में सर्वोच्च सजा अर्थात दो साल की सजा हुई, पर उनको आगे अपील करने के लिए 30 दिन की जमानत भी दी। सजा मिलने के 48 घंटे के भीतर राहुल गांधी को लोकसभा के सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दो वर्ष या उससे ऊपर की सजा में सांसदी या विधायकी जाती है। कुल मिलकर इतने संयोग हुए जिससे पूरा मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। आजाद भारत में पहली बार किसी नेता को भाषण के कारण सजा और संसद सदस्यता गई है।

शाहीन बाग में दिल्ली हाईकोर्ट की थी टिप्पणी- "चुनावी भाषाओं को लाईटली लेना चाहिए"

शाहीन बाग मामले में जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने "गोली मारो सालों को" को लेकर लोग दिल्ली हाईकोर्ट गए तो अदालत ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया "चुनावों में दिए भाषण सामान्यता आम दिनों से अलग रहते हैं, कई बार माहौल बनाने के लिए ऐसे भाषण दिए जाते हैं जिसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसके आगे माननीय अदालत ने यह भी टिप्पणी की अगर यह बात हंसकर की गई है तो कोई मामला नहीं बनता है"। वैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ हर पार्टी के नेता कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। जैसे कि इटली वाली, मंदबुद्धि, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कपड़े पहनकर नहाना, यह तो स्वयं मोदी जी के कुछ चुनिंदा चुनावी शब्द थे। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को कपटनाथ और झूठनाथ कहा। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कमलनाथ को भ्रष्टाचारी और लूट खसोटी करने वाला कहा। भाजपा नेताओं की बदजुबानी पर तो 500 पन्नों की किताब लिखी जा सकती है। बात समझने की यह है कि लोकतंत्र में तो नेता बोलकर ही कोई अपना विरोध दर्ज करता है। पर आज भारत में अलोकतांत्रिक तरीके से चुप कराने के लिए मानहानि जैसे गैर-आपराधिक कृत्य को आपने आपराधिक कृत्य वाले नेताओं की लाइन में ही लगा दिया। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही 2019 में भाजपा के विधायक को आपराधिक मामले में सजा होने पर विधायकी से बर्खास्त करने पर, कांग्रेस सरकार को शिवराज सिंह चौहान आलोकतांत्रिक घोषित कर दिया था और 02 मिनिट का वीडियो जारी किया था। आज भारत की इस मामले में दुनिया भर में भर्त्सना की गई है।

यह लोकतंत्र की हत्या है- कमलनाथ, पूर्व मुख्‍यमंत्री, मप्र

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक तीन ट्वीट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी के खिलाफ षडयंत्र करने में सारी हदें पार कर दी हैं। जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है, उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत हैं। कमलनाथ ने कहा कि सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुख और पीड़ा का दिन है। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि ऐसे ही षडयंत्र स्व. इंदिरा गांधी के खिलाफ भी किए गए थे, लेकन उससे इंदिरा जी मजबूत ही हुई थीं, कमजोर नहीं। आज भारत की जनता पहले से कहीं मजबूती के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ी है, इंसाफ होकर रहेगा। कमलनाथ ने कहा कि घर थोड़े ही ना बैठेंगे। राहुल गांधी पूरे देश में दौरा करेंगे। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और उनके चहेते खरबपति लोगों के संबंधों को उजागर करेंगे। मोदी जी विदेशों में जमा कालाधन वापस लाओ या गद्दी छोड़ो। लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अन्‍य कांग्रेसी नेताओं ने भी राहुल गांधी पर हुए इस एक्‍शन पर आक्रोश जताया है।

किस दिशा में जा रहा है हमारा लोकतंत्र

संसद के भीतर अब ऐसी स्थिति आ गई कि विपक्षियों को बोलने नही दिया जा रहा है। डाक्‍यूमेंटेशन देने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उनका जबाव सरकार नहीं देती है। सब पूछना चाहता है कि संसद में सवाल करना कौनसा गुनाह है। मोदी सरकार को राहुल का सवाल पूछना ही गलत लगता है। इतिहास जरूर पूछेगा कि संसद में सवाल पूछने से क्‍यों रोका गया है। संसद में उनके पूरे भाषण को हटा दिया जाता है। आज राहुल गांधी पर हुई कार्यवाही से पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया है। सही मायनों में कहा जाये तो इस कार्यवाही से पूरे विपक्ष को एक होने का अवसर दे दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दोष यही था कि देश से भाग गए भगोडों के नाम उन्होंने भरी सभा में पुकारे थे। लेकिन यह असली सवाल नहीं है। यह सवाल व्यक्ति राहुल गांधी तक सीमित है। यह सवाल उस प्रवृत्ति तक नहीं जाते जिसके केंद्र में राहुल गांधी नाम का व्यक्ति है। उस प्रवृत्ति को समझने के लिए नए जमाने की तानाशाही और उसे लागू करने के अत्याधुनिक औजारों को गौर से देखना होगा। सारा खेल इस बात का है कि कोई भी तानाशाह, सत्ता हमेशा के लिए अपने हाथ में चाहता है और उसके लिए हर वह हथकंडा अपनाता है जिससे उसकी सत्ता मजबूत होती है और हर उस संस्था को कमजोर या बर्बाद कर देता है जो उसके साथ सत्ता की हिस्सेदारी करना चाहती है। भारत में सत्ता पाने का सीधा माध्यम चुनाव में जीत हासिल करना होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरत होती है कि चुनाव को प्रभावित किया जाए या यूं कहें उसे अपने कब्जे में लिया जाए।

आज वर्तमान में गौर से देखा जाए तो लोकतंत्र का दमन करने के लिए यही हथकंडे पूरे देश में अपनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी इसके ना तो पहले शिकार हैं और ना ही आखरी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, केएसआर सब के ऊपर यही हथकंडे अपनाए गए हैं। फर्क बस इतना है कि किसने अपना दामन किस हद तक बचा कर रखा है और उसकी राजनैतिक वजनदारी कितनी है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी इन सभी नेताओं में सबसे ज्यादा वजनदार है। वे इनकम टैक्स से नहीं डरे, सीबीआई से नहीं डरे, ईडी की 60 घंटे तक चली पूछताछ से नहीं डरे, एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने से नहीं डरे, उनके खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियान से नहीं डरे, देश के सबसे बड़े धन्ना सेठ की तिजोरी से नहीं डरे और तानाशाह से आंख में आंख मिलाकर संसद और सड़क पर उसका कच्चा चिट्ठा खोलने से नहीं डरे। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अतिरिक्त मेहनत की जा रही है। लेकिन असल बात तानाशाही से संघर्ष की है। जब कोई तानाशाह गद्दी पर बैठता है, तो मीडिया, गोदी मीडिया बन जाता है, संवैधानिक प्रक्रिया कांस्टीट्यूशनल हार्डबाल बन जाती हैं और पूरा लोकतांत्रिक ढांचा शरीर से लोकतांत्रिक दिखता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति तानाशाही की हो जाती है। पुलिस चोर को नहीं पकड़ती, फरियादी को पकड़ती है। अदालत अपराधी को दंडित नहीं करती, फरियादी से सवाल करती है। न्याय की मूल भावना मर जाती है और प्रक्रिया ही कानून बन जाती है। जुल्म को न्याय की तरह प्रचारित किया जाता है।

CG : बोर खनन के लिए अनुमति अनिवार्य - कलेक्टर


CG : बोर खनन के लिए अनुमति अनिवार्य - कलेक्टर

 मुंगेली से हनीफ मेमन की रिपोर्ट

कलेक्टर श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिले में बोर खनन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986-1987 की धारा-03 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जिले को आगामी आदेश तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है।

बिना अनुमति के बोर खनन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा-06 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टर को प्राधिकृत अधिकारी अधिकृत किया है एवं अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में दो सदस्यीय टीम समिति का गठन किया है। जिनमें राजस्व अनुविभाग मुंगेली, लोरमी और पथरिया अंतर्गत तीनों अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत किया गया है।

उन्होंने कहा है कि सक्षम अधिकारी के बिना पूर्वानुमति के नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। नलकूप खनन संबंधी अनुमति हेतु संबंधित अधिकारी राजस्व के कार्यालय में 02 रूपए की शुल्क जमा कर कार्यालयीन समयावधि में आवेदनकर्ता आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है।

निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खण्ड कार्यालय में कार्यालयीन समय पर आवेदन जमा किया जा सकता है। जिसके पश्चात 10 दिवस के भीतर छानबीन कर उपयुक्त पाए जाने पर आवेदनकर्ता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड मुंगेली कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर सकता है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को सम्पूर्ण जिले में और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

क्या विभागीय नोटशीट की कॉपी सूचना के अधिकार के तहत दी जा सकती है?

क्या विभागीय नोटशीट की कॉपी सूचना के अधिकार के तहत दी जा सकती है? 

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 सूचना का अधिकार को संविधान की धारा 19(1) के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है

यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि सरकारी काम कैसे होता है सरकार का क्या काम है और यह किस तरीके से करती है इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए

यह सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि सबकुछ ओपेन है लेकिन आरटीआई ऐक्ट की धारा 8 (1) के तहत भारत के अखंडत संप्रभुवता सुरक्षा व आर्थिक महत्व के सूचना को छूट दिया गया है जिसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है जिसको लेकर विवाद देखने को मिलता रहता है ।

जहा तक विभागीय नोटशीट की बात है तो हां यह सूचना अधिकार के तहत दी जा सकती है क्योंकि यहां सरकारी काम कैसे होता हैं यह उध्येश पूरा हो रहा है क्योंकि कोई भी विभाग का नोटशीट सरकारी कार्य से ही संबंधित होगा।

नहीं इस सूचना को नहीं सार्वजनिक की जा सकती हैं यदि यह भारत के रक्षा मंत्रालय के किसी विभाग का अपने कर्मचारी से संवेदनशील निदेश हो । आईबी के विभागीय नोटिस हो इस तरह से कोई भी देश को क्षति पहुंचने का शंका हो ।

बीजेपी नेता और नीमच जिले की जावद जनपद का अध्यक्ष गोपाल चारण 50000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ़्तार


बीजेपी नेता और नीमच जिले की जावद जनपद का अध्यक्ष गोपाल चारण 50000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ़्तार


नीमच। जिले में स्थित जावद जनपद पंचायत के अध्यक्ष को लोकायुक्त की टीम ने 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ये अध्यक्ष भाजपा समर्थित हैं, और भाजपा के दिग्गज नेताओं के करीबी हैं। जनपद अध्यक्ष की गिरफ्तारी होते ही जिले में हड़कंप मच गया है।

नीमच के जावद जनपद अध्यक्ष गोपाल चारण रिश्वत को उज्जैन लोकायुक्त टीम ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत जावद अध्यक्ष गोपाल चारण को 50 हजार की रिश्वत लेते लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में आवेदक बलराम जाट पिता रामनारायण जाट निवासी ग्राम पंचायत खोर तहसील जावद जिला नीमच से ग्राम पंचायत खेड़ा राठौड़ में ई कक्ष भवन निर्माण की राशि 5,00,000 रुपए स्वीकृत करने के लिए 10 प्रतिशत के हिसाब से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

जिसमें लोकायुक्त टीम के बसंत श्रीवास्तव निरीक्षक लोकायुक्त और टीम ने तुरंत कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जावद क्षेत्र में रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए जावद जनपद अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा के विश्वसनीय लोगों में से एक हैं। वहीं दूसरी और जिस सरपंच (शिकायतकर्ता) से रिश्वत मांगी गई थी, वह भी भाजपा से जुड़े हैं। लोगों का कहना है कि ये लोग भाजपा के खेमे से हैं।

रायपुर : टीबी के प्रति जागरूक करने स्वास्थ्य भवन में हस्ताक्षर अभियान

 


रायपुर : टीबी के प्रति जागरूक करने स्वास्थ्य भवन में हस्ताक्षर अभियान

हनीफ मेमन की रिपोर्ट : 99931 88567

रायपुर. विश्व क्षय दिवस के मौके पर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाओं द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं।

इसी कड़ी में आज नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी रोग को समाप्त करने और छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त करने की शपथ लेकर बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सभी से अपील की कि वे एकजुट होकर इस वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों और इसके उन्मूलन में सहयोग करें।
 
राज्य क्षय अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई ने बताया कि लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने पूरे राज्य में 13 अप्रैल तक अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में टीबी के प्रति जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें शपथ ग्रहण, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक, रैली तथा टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम में जिलेवासियों को दी करोड़ों की सौगात


मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम में जिलेवासियों को दी करोड़ों की सौगात


555 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और 176 करोड़ के निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण 

मुंगेली से हनीफ मेमन की रिपोर्ट : 99931 88567

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज नगर पंचायत सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम में जिलेवासियों को करोड़ों की सौगात दी।

जिसमें 555 करोड़ 42 लाख रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और 176 करोड़ 12 लाख रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम मोतिमपुर-अमरटापू में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल भवन निर्माण (285 लाख रूपए), पथरिया विकासखण्ड के सरगांव में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल भवन निर्माण (285 लाख रूपए), तीनों विकासखण्डों के 189 शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी शालाओं में मरम्मत कार्य (390.23 लाख रूपए), तीनों विकासखण्डों के 87 शालाओं में दीर्घ एवं लघु मरम्मत कार्य (177.72 लाख रूपए), विकासखण्ड लोरमी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम स्कूल भवन निर्माण (301 लाख रूपए), जिले के तीनों विकासखण्डों के 17 हाट बाजार क्लीनिकों में भवन निर्माण (88.40 लाख रूपए), कारीडोंगरी से दरवाजा मार्ग में मनियारी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (625.74 लाख रूपए), ग्राम जगताकापा से बछेरा सड़क मार्ग 9.27 किमी (112.86 लाख रूपए), टी 06 मुंगेली-पथरिया रोड से हथनीकला 9.12 किमी (114.45 लाख रूपए), टी 07 से चमारी 9.16 किमी (215.29 लाख), तखतपुर पथरिया सड़क तरकीडीह से (कुकुसदा) 10.26 किमी (123.18 लाख रूपए), टी 04 से कोहड़िया 10.56 किमी (228.56 लाख रूपए), एल 087 भुरखा से एस. एच. 26 5.26 किमी (107.01 लाख रूपए), एस. एच. 26 से भठलीखुर्द 09 किमी (426.12 लाख रूपए), फास्टरपुर से पौनी 7.05 किमी (305.24 लाख रूपए), एल 045 से बटहा 12 किमी (386.92 लाख रूपए), बिजराकापा से मोहतराकुर्मी 5.88 किमी (141.08 लाख रूपए), भीमपुरी से ढोठमा 8.46 किमी (114.21 लाख रूपए), टी 04 से सांवतपुर 5.55 किमी (104.97 लाख रूपए), पथरिया सरगांव रोड से लमती 17.25 किमी (539.84 लाख रूपए), मोतिमपुर (अमरटापू) मंदिर पहुंच मार्ग की पुलिया का चौड़ीकरण का कार्य 214.31 लाख रूपए, मोतिमपुर (अमरटापू) मंदिर के दोनों तरफ से पहुंच मार्ग 397.18 लाख रूपए, पलानसरी से बोड़तरा तक मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 2.00 कि.मी. 118.51 लाख रूपए,

जिला मुंगेली में न्यायिक अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये 01 बी टाईप, 01 ई टाईप, 01 एफ टाईप, 03 जी टाईप, 16 एच टाईप, एवं 09 नग आई टाईप शासकीय आवास गृह का निर्माण कार्य 487.50 लाख रूपए, अमोरा में शासकीय नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य 465.84 लाख, लाखासार से डोंगरिया तक पहुंच मार्ग लं. 3.00 कि.मी. 257.15 लाख, कोटा लोरमी पंडरिया राज्य मार्ग से मुंगेली लोरमी मुख्य मार्ग तक 700 मीटर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य 141.73 लाख, मनियारी जलाशय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी गार्डन का निर्माण कार्य 290.3 लाख रूपए, गबदा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य 232.78 लाख रूपए, कन्हैयानाला जलाशय योजना के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य नहर एवं शाखा नहर में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य 232.67 लाख रूपए, मनियारी (खुड़िया) जलाशय का सौन्दर्यीकरण, वाटर स्पोर्टस सेन्टर,

पार्क, पिकनिक स्पॉट का निर्माण, रेस्टहाऊस/निरीक्षण गृह का उन्नयन तथा एप्रोच सी.सी. रोड निर्माण एवं रेलिंग कार्य 277.60 लाख रूपए, मनियारी जलाशय योजना के डी-3 शाखा नहर की रतियापारा माइनर नहर के 6.50 कि.मी. तक सी.सी. लाइनिंग कार्य पुराने पक्के कार्यों का जीर्णोद्धार एवं नवीन पक्के कार्यों का निर्माण 541.86 लाख रूपए, टेसुवा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर आर. डी. से 13.30 कि.मी. तक एवं माइनर नहरों का लाइनिंग एवं पक्के कार्यों का जीर्णोद्धार कार्य 954.61 लाख रूपए, आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर में (अंतिम छोर तक) सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग 1942.27 लाख रूपए, ग्राम करही/धरमपुरा में स्थित शासकीय भूमि में संभागीय एवं दो उपसंभागीय कार्यालय तथा कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी हेतु आवासीय भवन निर्माण कार्य 166.92 लाख रूपए, मनियारी जलाशय योजना के डी - 2 शाखा नहर की धनगाँव वितरक नहर के कि.मी. 5.00 से कि.मी. 26.00 (अंतिम छोर) तक सी.सी. लाइनिंग कार्य 2271.68 लाख रूपए, टेसुवा नाला में ग्राम संबलपुर के पास एनीकट निर्माण कार्य 237.05 लाख रूपए, टेसुवा नाला में ग्राम घुठेली के पास एनीकट निर्माण कार्य 374.22 लाख रूपए, रहन नाला में ग्राम जेवरा के पास एनीकट योजना का निर्माण कार्य 283.87 लाख रूपए, मनियारी जलाशय के डी - 2 शाखा नहर की मुंगेली वितरक नहर के कि.मी. 5.00 से कि.मी. 25.50 ( अंतिम छोर ) तक सी.सी. लाइनिंग कार्य एवं पुराने पक्के कार्यो का जीर्णोद्धार एवं नवीन पक्के कार्यों का निर्माण 2252.75 लाख रूपए, मनियारी जलाशय के डी - 2 शाखा नहर की खपरी वितरक नहर के बीच शेष सी. सी. लाइनिंग कार्य एवं पुराने पक्के कार्यों का जीर्णोद्धार पक्के कार्यों का निर्माण 1533.81 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम कोहडिया 107.16 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम घोरपुरा 110.17 लाख,

जल जीवन मिशन कार्य ग्राम नवागांव चीनू 118.18 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम बलौदी 106.18 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम भरदा 100.91 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम जमहा 111.91 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम पुरान 163.92 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम बुंदेली 159.16 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम नवागांव टे. 163.17 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम विचारपुर 133.10 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम मदनपुर(चारभाठा) 115.15 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम सिपाही 131.27 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम लोहड़िया 110.59 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम खैरवार बी. 103.00 लाख रूपए, जल जीवन मिशन अंतर्गत विकासखण्ड मुंगेली में एकल जल प्रदाय योजना 3901.09 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम बगबुड़वा 103.93 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम बरछा 114.34 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम खपरी 144.02 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य ग्राम सोनपुरी 108.42 लाख रूपए, जल जीवन मिशन कार्य

ग्राम अमलीकापा 116.03 लाख रूपए, खुड़िया समूह (आउट विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर) 29011.99 लाख रूपए, मुंगेली में डाॅ. भीमराव अम्बेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य 146.25 लाख रूपए, मुंगेली के 01 से 22 वार्डों में विभिन्न स्थानों पर 26 सीसी सड़क एवं 10 आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य 185.01 लाख रूपए, पथरिया में पुलिस स्टेशन रोड से होते हुए नेशनल हाईवे तक नाला निर्माण कार्य 223.34 लाख रूपए, पथरिया के वार्ड क्र. 15 में धनेश्वरी के घर से मोहन के घर तक, रति यादव के घर से मोहन के घर तक, धनेश्वरी साहू के घर से जगदीश के घर तक, दिनेश पठारी के घर से दूजराम वर्मा के घर तक, पुरूषोत्तम के घर से मेनरोड तक, प्रीति खालसा के घर से गौकरण के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 24.12 लाख रूपए,  पथरिया के वार्ड क्र. 14 में यादव समाज सामुदायिक भवन से आंगनबाड़ी तक नरेन्द्र शर्मा के घर से लक्ष्मी पहारे के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य एवं वार्ड क्र. 12 में तालाब से पायल स्टोर तक नाली/नाला/पंलिया निर्माण कार्य 25.45 लाख रूपए, पथरिया में छत्तीसगढ़ विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) सरगांव में 1800 मि. टन गोदाम, बाउण्ड्रीवाल, सीसी रोड एवं गोदाम कीपर (चौकीदार हट्स) निर्माण कार्य 123.30 लाख रूपए, मंडी बोर्ड निधि से विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के अंतर्गत ग्राम मचहा से लमती पहुंच मार्ग में 1.50 किमी डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण कार्य 27.63 लाख रूपए, मंडी बोर्ड निधि से ग्राम सरगांव, साकेत मुख्य मार्ग से ग्राम भखरीडीह पहुंच मार्ग में 1.50 किमी डब्ल्यूबीएम रोड निर्माण कार्य 27.63 लाख रूपए, मंडी बोर्ड निधि से चन्दखुरी में हाट बाजार निर्माण कार्य 94.75 लाख रूपए, मंडी बोर्ड निधि से जरहागांव में हाट बाजार निर्माण कार्य 43.09 लाख रूपए, मंडी बोर्ड निधि से पथरिया में हाट बाजार निर्माण कार्य 23.84 लाख रूपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुगेली-लोरमी एमडीआर देवरी से कोदवाबानी 9.9 कि.मी. सड़क 600.52 लाख रूपए, कुँआगांव से एस. एच 26 (5 कि.मी.) 137.30 लाख रूपए, लोहड़िया से कोसमा 8.4 कि.मी. 606.25 लाख रूपए, एनएच-130 मुंगेली बरेला रोड से बटहा 8.1 कि.मी. 618.78 लाख रूपए, बिलासपुर- मुंगेली सड़क (रामगढ़) से जमहा, गीधा एमडीआर 9.7 किमी 442.02 लाख रूपए, टेमरी एमडीआर रोड़ से चकरभाठा 16.9 कि.मी. 1253.87 लाख रूपए, मुंगेली - पथरिया एमडीआर रोड से गंगद्वारी वाया नहनाजोता 12.75 कि.मी. 976.30 लाख रूपए, मोतिमपुर से खैरझिटी पदमपुर, बिरगांव 14.6 कि.मी. 1170.96 लाख रूपए, पथरिया लमती सड़क से छिंदभोग 10.2 कि.मी. 387.07 लाख रूपए, लालपुर थाना, देवरहट से तेलियापुरान 11.85 किमी 881.68 लाख रूपए, एसएच-10 लीलापुर से राम्हेपुर 11.4 किमी 511.01 लाख रूपए, एसएच 26 कोदवामहंत से कोसाबाड़ी कंचनपुर 9.1 किमी 685.39 लाख रूपए, टी 11 लोरमी - मुंगेली एम. डी. आर. (परसाकापा) से डी 2 केनाल 7.9 किमी 552.77 लाख रूपए,

जिला मुंगेली के मेन रोड केनाल से तखतपुर रोड (ढोढमी) 5.00 कि.मी. का निर्माण कार्य (वर्ष 2020-21) 584.74 लाख रूपए, मुंगेली के पण्डरभठा में शा.उ.मा. वि. भवन का निर्माण (वर्ष 2019-20) 121.16 लाख रूपए, जिला मुंगेली के तुरवारी से मोहतरा कुर्मी मार्ग पुल पुलिया सहित लं. 2.40 कि. द्यमी. का निर्माण कार्य (वर्ष 2020-21) 454.21 लाख रूपए, ग्राम तेलीखाम्ही से गोविंदपुर मार्ग निर्माण लं. 2.00 किमी. पुलिया सहित (वर्ष 2019-20) 238.83 लाख रूपए, जिला मुंगेली के बटहा कौहाबांधा से खेकतरा मार्ग पुल पुलिया सहित लं. 5.00 कि.मी. (4.825) (द्वितीय अनुपूरक वर्ष 2020-21) (लोन क्र. 04 पैकेज क्र. 65) 699.97 लाख रूपए, कंसरा एनीकट योजना का निर्माण कार्य 596.95 लाख रूपए, लोटननाला जलाशय के शीर्ष कार्य का जीर्णोद्धार, मुख्य एवं शाखा नहरों में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य 210.30 लाख रूपए,

मनियारी जलाशय के डी-3 नहर आर.डी. 15000 मी. से आर.डी. 26890 मी. तक सी. सी. लाइनिंग कार्य 1064.08 लाख रूपए, मनियारी जलाशय के डी-1 नहर आर. डी. 40850 मी. से आर.डी. 53000 मी. तक सी.सी. लाइनिंग कार्य 801.45 लाख रूपए, मनियारी नदी पर सोल्हाबेला एनीकट का निर्माण कार्य 760.80 लाख रूपए, आगर नदी पर अमरपुर एनीकट का निर्माण कार्य 629.00 लाख रूपए, पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर में सी. सी. लाइनिंग कार्य (आर.डी. 1200 मी. से आर.डी. 19200 मी. तक) 1882.94 लाख रूपए, मुंगेली विकासखण्ड में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क लिम्हा 120 लाख रूपए व महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क संबलपुर 120 लाख रूपए, लोरमी विकासखण्ड में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क चंदली 120 लाख रूपए व महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क सांवतपुर 120 लाख रूपए और पथरिया विकासखण्ड में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क धरदेई 120 लाख रूपए व महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क सिलतरा 120 लाख रूपए और पथरिया के वार्ड क्र. 14 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य 24.100 लाख रूपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया।

भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त पाकर खुश हैं किसान

 


भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की  किश्त पाकर खुश हैं किसान

मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए किसानों को ताकत देने वाली योजना बताया

खेती-किसानी में इस राशि से मिलेगी मदद


मुंगेली से हनीफ मेमन की रिपोर्ट

मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताते हुए इस योजना को किसानों को ताकत देने वाली योजना बताया। किसान श्री संतोष धृतलहरे, श्री दादूराम साहू सहित अन्य किसानों ने एक स्वर में कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त मिलने पर संबल मिला है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल किसनिहा मुख्यमंत्री है। वे किसानों के दर्द को समझते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मात्रा 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त पाकर खुश हैं किसान


पथरिया ब्लॉक के उमरिया गांव निवासी किसान श्री संतोष धृतलहरे के पास 22 एकड़ कृषि भूमि है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें 4 किश्तों में 2 लाख 28 हजार 417 रूपए प्राप्त हुए हैं। वे संयुक्त परिवार में रहते है। उन्होंने बताया कि इस राशि को अच्छे उत्पादन के लिए खेती-बाड़ी में खर्च करते हैं। यह योजना हमारे लिए वरदान साबित हुई है। बच्चों की शादी में भी इस राशि से सहूलियत मिली है। इसी प्रकार लौहदा के किसान श्री दादूराम ने बताया कि वे 20 एकड़ में खेती किसानी करते हैं। उन्हें इस योजना में चौथी किश्त मिलाकर एक लाख 68 हजार रुपए मिले हैं। उन्होंने बताया कि इससे मुझे आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अवसर मिला है। हमें खेती-किसानी के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अनावश्यक ब्याज देने से हमें मुक्ति मिली है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली राशि से हम अन्य जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे है

Sunday, March 26, 2023

सीबीआइ जबलपुर टीम ने सीनियर डीएमई को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

 


सीबीआइ जबलपुर टीम ने सीनियर डीएमई को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

कटनी। सीबीआइ जबलपुर की टीम ने आरओएच वेस्ट सेंट्रल रेलवे एनकेजे के सीनियर डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर (डीएमई) को बुधवार को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। उसने ग्वालियर के मशीन सप्लायर के बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीबीआइ की टीम पूछताछ करने के बाद उसको अपने साथ जबलपुर ले गई है। मामला दर्ज करने के साथ ही अलग-अलग टीमें उसकी संपत्ति की भी जांच कर रही हैं।

सीनियर डीएमई एसके सिंह के सरकारी आवास में जांच के दौरान सीबीआइ को एलआइसी व म्युचूअल फंड में निवेश के कागज सहित लगभग पांच लाख रुपये नकदी भी मिली है। सीबीआइ को वाराणसी में एक निजी अस्पताल निर्माणाधीन होने और भोपाल में दो फ्लैट और जबलपुर में भी प्रापर्टी होने की जानकारी मिली है। सीबीआइ की टीमें पैतृक निवास वाराणसी भी भेजी गई हैं।

Friday, March 24, 2023

राहुल गाँधी की संसद सदस्यता खत्म : मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद गई सांसदी


 राहुल गाँधी की संसद सदस्यता खत्म : मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद गई सांसदी


राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत गई है। इसके तहत दो साल या उससे ज्यादा समय के लिए जेल की सजा पाने वाले व्यक्ति को ‘दोषी ठहराए जाने की तारीख से’ अयोग्य घोषित किया जाएगा और वह सजा पूरी होने के बाद जनप्रतिनिधि बनने के लिए छह साल तक अयोग्य रहेगा, यानी वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से शुक्रवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस संबंध में आज लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई। गांधी केरल के वायनाड जिले से सांसद हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 (1) (ई) के संदर्भ में सहपठित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। 1951 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी रिहाई के बाद छह साल की एक और अवधि के लिए वह अयोग्य बना रहेगा।

गौरतलब है कि अयोग्यता का फैसला पलटा जा सकता है, यदि हाईकोर्ट अपील में संबंधित व्यक्ति की सजा पर रोक लगाता है या संबंधित व्यक्ति के पक्ष में दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील का फैसला करता है। यह याद किया जा सकता है कि गुजरात के सूरत जिले की एक अदालत ने कल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई उनकी टिप्पणी "सभी चोर मोदी उपनाम शेयर क्यों करते हैं" के लिए मानहानि के मामले में दोषी ठहराया था ।

 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एच एच वर्मा की अदालत ने रा हुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 (मानहानि), 500 (मानहानि की सजा) के तहत दोषी पाए जाने के बाद दो साल कैद की सजा सुनाई और 15,000 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी, लेकिन उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया, जो कि अयोग्यता पर रोक के लिए आवश्यक है। यह आदेश भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की एक शिकायत पर आया है। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनकी कथित टिप्पणी के लिए दायर किया था जिसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए 'मोदी' उपनाम के साथ सभी लोगों को बदनाम किया।

Tuesday, March 14, 2023

मेथोडिस्ट चर्च सोसायटी ने किया आवासीय मद की लीज का व्यावसायिक उपयोग, नोटिस जारी


मेथोडिस्ट चर्च सोसायटी ने किया आवासीय मद की लीज का व्यावसायिक उपयोग, नोटिस जारी


जबलपुर स्थित नेपियर टाउन क्षेत्र में मेथोडिस्ट चर्च को शिक्षा के लिए लीज पर जमीन दी गई थी. स्कूल के लिए दी गई जमीन को बेचकर मार्केट व अस्पताल बना दिया गया. जिसके चलते जिला प्रशासन ने अब शिकंजा कसना शुरु कर दिया है. आज जिला प्रशासन की टीम ने मेथोडिस्ट चर्च के फादर सहित पांच लोगों के खिलाफ नोटिस चस्पा कर 17 मार्च तक जबाव मांगा है. नोटिस चस्पा होने के बाद बिल्डर व दुकानदारों में हड़कम्प मचा है.

जबलपुर, मेथोडिस्ट चर्च की सिविल स्टेशन नजूल ब्लाक क्रमांक-चार की जमीनों से जुड़ा जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आया है। यहां के अनेक प्लाटों से संबंधित भूमि की लीज पर संकट के बादल छा गए हैं। यहां के प्लाट नंबर चार की दो लाख 65 हजार 115 वर्ग फीट जमीन का नवीनीकरण 31 मार्च 1999 तक के लिए कराया गया था। इसी तरह से प्लाट नंबर पांच की 42 हजार 976 वर्गफुट जमीन का नवीनीकरण चार मार्च 2005 को आवासीय मद के लिए कराया गया था। 

मेथोडिस्ट चर्च सोसायटी ने किया आवासीय मद की लीज का व्यावसायिक उपयोग, नोटिस जारी

लेकिन इसमें से भी 28 हजार 800 वर्गफीट जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस नियम विरूद्ध कृत्य के लिए सभी अनावेदकों काे नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब तलब किया गया है। अपर कलेक्टर न्यायालय को रांझी तहसीलदार की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में कहा गया है कि सिविल स्टेशन ब्लाक नंबर चार के प्लाट नंबर चार की लीज का नवीनीकरण दो जनवरी 1970 में कराया गया था, जो कि 31 मार्च 1999 तक के लिए रहा। मुख्य मार्ग पर स्थित इस प्लाट के 5880 वर्गफीट में दुकानें बनीं हैं। 

इसके अलावा दो लाख 59 हजार 235 वर्गफीट क्षेत्र में क्रिश्चियन स्कूल संचालित है। इसी तरह से ब्लाक नंबर चार के प्लाट नंबर पांच की 42 हजार 976 भूमि का लीज-नवीनीकरण चार मार्च 2005 को किया गया था। इस प्लाट के 26 हजार 400 वर्गफीट अंशभाग पर राजस्व रिकार्ड में अंबिका चरण दीक्षित और सुधा दीक्षित का नाम दर्ज है। इस प्लाट के 2400 वर्गफीट के एक अन्य अंशभाग पर भी अंबिका चरण दीक्षित का नाम दर्ज है। लीज की शर्ताें के अनुसार लीज का हस्तांतरण नहीं किया जाना था। बावजूद इसके मेथेडिस्ट चर्च की प्रबंधन समिति ने इस जमीन को अनेक अन्य लोगों को बेचकर उनके नाम पर चढ़वा दी।

Bishop M. A. Daniel,
Resident & Presiding Bishop,
Hyderabad Regional Conference, The Methodist Church in India.
and
Pastor Manish S Gideon
District Superintendent
Methodist Church


खड़ा कर लिया गया दीक्षित प्राइड:

अंबिका चरण दीक्षित को बेची गई जमीन पर दीक्षित प्राइड खड़ा कर लिया गया। इसके भूतल पर व्यवसाय किया जा रहा है, जबकि प्रथम तल का उपयोग अस्पताल और आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा है। आवासीय लीज का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाना लीज की शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए तहसीलदार रांझी की ओर से सभी उपयोग कर्ताओं और लीज धारक मेथोडिस्ट चर्च के जिम्मेदारों के विरूद्ध प्रतिवेदन एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिस पर एडीएम शेरसिंह मीणा की न्यायालय ने संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर उनसे 17 मार्च की दोपहर तीन बजे तक जवाब मांगा है।

तो शासन के नाम दर्ज हो जाएगी:

न्यायालय द्वारा सूचना पत्र में कहा गया है कि संबंधित अनावेदक नियत तिथि और समय तक संतोषजनक जवाब और दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उनकी लीज निरस्त कर भूमि शासन के नाम पर दर्ज करा दी जाएगी।

इनको बनाया गया पार्टी:

अरबों की जमीन से जुड़े इस मामले में न्यायालय अपर कलेक्टर की ओर से डिस्ट्रक्टि सुपरिनटेंडेंट मेथोडिस्ट चर्च फादर मनीष एस गिडियन, नर्मदा रोड निवासी अंबिका चरण दीक्षित व सुधा दीक्षित, मोहित हाइट नेपियर टाउन निवासी अनिल कुमार दुबे, बैहर रोड बालाघाट निवासी उमारानी मिश्रा, रानी अवंती बाई वार्ड मंडला निवासी डा. सूजन अब्राहम करम को अनावेदक बनाया गया है। इन सभी के कब्जों पर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भी चस्पा कराया गया है।

Friday, March 10, 2023

मेथोडिस्ट चर्च संस्था पदाधिकारियों और भू माफियाओं की साठ-गाठ से मिशनरी संपत्तियों को षड्यंत्र रच कर बेचा

 


मेथोडिस्ट चर्च संस्था पदाधिकारियों और भू माफियाओं की साठ-गाठ से मिशनरी संपत्तियों को षड्यंत्र रच कर बेचा


जबलपुर, क्रिश्चियन मिशनरी जबलपुर की संस्थाओं की जमीन बेचने का मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं था कुछ दिन पहले ही समाज के पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह जेल की हवा खाकर बाहर आए हैं इसी सिलसिले में अब एक और नया खुलासा सामने आ गया है

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय श्री न्यायमूर्ति रवि मालिमथ, चीफ जस्टिस और माननीय श्री न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने रिट याचिका संख्या 14522 /2010 में याचिकाकर्ता सिलास राजेश लाल, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिसन लाल, उम्र लगभग 48 वर्ष, पीली कोठी, 1017, नेपियर टाउन, जबलपुर (मध्य प्रदेश) एवं नोएल पिंथ, पुत्र लेट एव पिंथ, 58 वर्ष की आयु साल, रतन नगर रोड, मदन के घर में महल, जबलपुर (मध्य प्रदेश) की याचिका में फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में माननीय न्यायालय ने संपत्ति बेचने और खरीदने वालों की मिलीभगत शासन प्रशासन को गुमराह करके मनमाने आदेश करवाने फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के आरोपियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की उचित जांच शुरू करें एवं आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें लंबी लड़ाई के बाद आज 13 साल बाद रिट याचिका का निस्तारण किया गया जिससे आज क्रिश्चियन समाज के लोग अपनी संपत्ति को बचाने के लिए विश्वास बढ़ा है।

जानकारी हो कि है यह संपत्ति धार्मिक और धर्मार्थ सार्वजनिक ट्रस्ट ईसाई समुदाय के कल्याण उद्देश्य के लिए समाज के उत्थान के लिए सामाजिक कार्यक्रमों के लिए दी गई थी परंतु मेथोडिस्ट चर्च संस्था के पदाधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर के मिशनरी की अनेकों संपत्तियों को षड्यंत्र करके बेच दिया, जिसका विरोध में समाज के कुछ लोगों ने अपनी जमीन बचाने का बीड़ा उठाया और इस धोखाधड़ी के मामले की शिकायतें की और मामले को माननीय हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया। जिसमें हाईकोर्ट के माननीय जजों ने कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला दिया है।

मिशनरी संपत्ति बेचने खरीदने वालें पदाधिकारी और भूमाफियाओ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल में डालें


याचिकाकर्ता सिलास राजेश लाल एवं नोएल पिंथ ने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों के सामने जानकारी दी की मिशनरी संपत्ति को बेचने का मामला अत्यंत गंभीर है जो जमीन किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती ना किसी की इस पर रजिस्ट्रीया हो सकती हैं उसे किस प्रकार से मेथोडिस्ट चर्च संस्थान के पदाधिकारियों और भू माफियाओं ने मिलकर के षड्यंत्र करके शासन प्रशासन के साथ मिलीभगत करके इन संपत्तियों की रजिस्ट्रीयां तक करवा ली, इन संपत्तियों को बेचने में करोड़ों अरबों रुपए का लेनदेन हुआ है यह अत्यंत गंभीर विषय है इनके कृत्य से आज पूरा समाज प्रताड़ित है और अपने आवंटित स्थान पर किसी भी समाज के कार्य को नहीं कर पा रहा है। ऐसे गुनहगारों को ऐसे कृत्य करने वाले गुनाहगारों को शीघ्र जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए।
करोड़ों रुपए की मिशनरी संपत्ति बेचने खरीदने के षड्यंत्र में शामिल है ये आरोपी गण
मैथोडिस चर्च संस्था के इन लोगों द्वारा मिशनरियों की संपत्ति की अवैध तरीके से हेरफेर धोखाधडी कर बेच दी गई फर्जीबाड़ा करके रजिस्ट्री भी करवा दी

  1. मैथोडिस चर्च ऑफ इंडिया
    जनरल सेक्रेट्री, मैथोडिस सेंटर, 21 वाईएमसीए रोड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400008
  2. एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  3. बिशप एम. व्ही. क्रिस्टी,
    एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया, बिशप हाउस 5/8/336 चेपल रोड, हैदराबाद 01
  4. रेवरेंट विनय पीटर स्व. रेव्ह. विक्टर पीटर, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, मपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  5. श्री जी.पी. कर्नेलियस, पिता स्व. रेव्ह. सी. जी.
    767, नियर आनंद टॉकीज नेपियर टाउन जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  6. रेवरेंट आर. के. थियोडोर पिता स्व. रेव्ह. टी. एन. करीम
    पास्टर एमसीआई, हनी होम्स, कोलार रोड, भोपाल ( मध्य प्रदेश )
  7. श्री अनूप अलबर्ट, रीजनल प्रॉपर्टी डायरेक्टर, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  8. श्री शंकर मनछानी, पार्टनर, द केमतानी एसोसिएट, 88, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  9. श्री महेश कैमतानी, पार्टनर कैमतानी एसोसिएट, शीतल पुरी कॉलोनी, चेरीताल जबलपुर ( म. प्र. )
  10. आलोक मिश्रा पिता निवास – “जॉनसन टावर” के पास, जिला – जबलपुर
    पता: 5W6X+FG8, कैरव्स कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482001
  11. श्री रसमीत मल्होत्रा पिता अजीत सिंह मल्होत्रा
    नेहरू वार्ड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश )
  12. श्री महेश कुमार दुदानी पिता घनश्याम दास दुदानी
    पचमढ़ी रोड, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश )
  13. श्री महेश कुमार ननकानी पिता कन्हैया लाल ननकानी
    हाउस नंबर 784/1, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  14. श्री घनश्याम दास दुदानी, हाउस नंबर 784/1, नेपियर टाउन, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  15. श्री रविकांत अग्रवाल पिता पुरुषोतम लाल अग्रवाल
    हाउस नंबर 52/ए, आदर्श नगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  16. बिशप एम. ए. डेनियल पिता स्वर्गीय एम.पी.अल्फ्रेड
    एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया, बिशप हाउस 5/8/336 चेपल रोड, हैदराबाद 01
  17. रेवरेंट मनीष गिडियन पिता स्वर्गीय सी.आर. गिडियन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेट्री, एमपी रीजनल कॉन्फ्रेंस, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  18. रेवरेंट एरिक पी. नाथ पिता पवन नाथ,
    ट्रेजरार, मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  19. रेवरेंट दलशाई नाथ पिता बसपती नाथ
    स्थाई पता :- सगरीपल पोस्ट सगरीपल, बस्तर बाकाबंद छत्तीसगढ़
    कार्य पता :- मैथोडिस चर्च इन इंडिया 45 एंड 46, मैथोडिस सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर ( एमपी )
  20. मिस अनीशा बाग पिता शाउल बाग, स्थाई पता :- वार्ड नंबर 10, ग्राम बेहर, जिला बालाघाट एमपी.. वर्तमान पता:- मैनेजर, जॉनसन स्कूल नर्मदा रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  21. श्री रवि के. प्रसाद पिता स्वर्गीय श्री एसएन प्रसाद
    मकान नंबर 328, स्कीम नंबर 4 विजय नगर, सेक्टर एफ एच, विजय नगर, इंदौर, ( मध्य प्रदेश )
  22. महेश कुमार चौकसे पिता एसएल चौकसे, गढ़ा जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  23. श्रीमान डिप्टी रजिस्टर एवं अधिकारी एवं कर्मचारी गण
    ( जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के आरोपी गणों के साथ षड्यंत्र कर रजिस्ट्री कर दी )
  24. शैलेंद्र वर्मा पिता वी. वी. वर्मा, 347, नेपियर टाउन जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  25. संजय सम्मैया पिता स्वर्गीय एच. सी. सम्मैया, 523, शुक्रवारी बजरिया, हनुमान ताल, जबलपुर
  26. अरविंद गर्ग पिता राजाराम गर्ग, 1207 यादव कॉलोनी गढ़ा जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  27. बलराज बिरहा पिता एल. एस. एल. बिरहा बिलहरी, मंडला रोड, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  28. स्वप्निल पालीवाल, जबलपुर (कूट रचित दस्तावेज तैयार करने वाले मुख्य आरोपी )
  29. आयुक्त, नगर निगम जबलपुर, जबलपुर ( मध्य प्रदेश )
  30. अन्य आरोपी गण

श्रीमान अधीक्षक महोदय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को की शिकायत

  1. यह कि ग्राम गोरखपुर न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 पंडित बनारसीदास भनोट वार्ड नंबर 54 के खसरा नंबर 720 रकबा 2.66 एकड़ वर्ष 1920 से 1982 तक मिशन आर डी आई इंडिया ( मिशन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन इंडिया) के नाम दर्ज है खसरा दिनांक 08.02.2023 के पत्र आपके पास सुरक्षित है.
  2. खसरा नंबर 721 ग्राम गोरखपुर न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 रकवा 4.379 एकड़ “मिशन आर डी आई इंडिया” ( मिशन रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ) वर्ष 1920 से 1982 तक दर्ज है.
  3. खसरा नंबर 772/1 न.ब. 605 प. ह. न. 42/2 पंडित बनारसीदास भनोट वार्ड न. 540 रखवा 1.404 हेक्टर “बॉयज फॉरेन मिशनरी” के नाम आज तक दर्ज है. दिनांक 08.02.2023 के पत्र द्वारा आपके पास है किसी खसरे के प्लाट में “जॉनसन टावर” आलोक मिश्रा द्वारा निर्मित है। जिसमें दुकानें एवं मकान बने हैं एवं टावर के पीछे एक अवैध कॉलोनी बना ली है यह अवैध कॉलोनी जिनके द्वारा किस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी है इस पर भी जांच कर कार्रवाई की जावे।
    पीली कोठी नेपियर टाउन
  4. यह कि सिविल स्टेशन नेपियर टाउन ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 4 रखवा 6.0862 “बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन एजेंट मैथोडिस एपिसकोपल चर्च एजेंट सी.एफ.एच. गुजे” के नाम वर्ष 1926 से दर्ज है।
  5. सिविल स्टेशन नेपियर टाउन ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 8 रकबा 4.6050 एकड़ सेक्रेटरी गुजे फॉरेन मिशनरी सोसायटी मार्फत रेवरेंट सी.एफ.एच. गूजे सा जबलपुर के नाम वर्ष 1926 के खतरे में दर्ज है।
  6. यह कि उपरोक्त सभी संपत्तियां यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की है जो कि वर्ष 1938_39 के पंजीकृत क्रमांक 2912 एवं कंपनी एक्ट 1913 के प्रावधान के अनुसार पंजीयन क्रमांक डी 97 में दर्ज है. मैथोडिस चर्च संस्था ने कैसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना दावा किया है जांच कर कठोर कार्रवाई की जावे।
  7. यह की खसरा क्रमांक 721 पहले से ही पंजीकृत संस्था के नाम दर्ज है कैसे “मैथोडिस चर्च” संस्था ने शंकर मचानी, महेश कुमार दुदानी, रविकांत अग्रवाल, महेश कुमार ननकानी, घनश्याम दास ननकानी एवं अन्य लोगों को कैसे सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर, दस्तावेजों में हेरफेर करके इन लोगों की रजिस्ट्री करवा दी गई। उक्त संपत्ति के मालिक नहीं होते भी इसे षड्यंत्र करके बेच दिया।
  8. यह कि समय-समय पर “मैथोडिस चर्च” संस्था के षड्यंत्रकारी फर्जीवाड़े करने वालों की शिकायतें की जाती रही है जिसका निराकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के डब्ल्यूपी नंबर 14512/2010 के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2023 में स्पष्ट रूप से “मैथोडिस चर्च” के सभी अवैध फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच का आदेश पारित किया है. जिस पर संज्ञान लेकर के आर्थिक अपराध ब्यूरो को तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी षड्यंत्रकारी दस्तावेजों की हेर-फेर करने वालों दोषियों के खिलाफ
    त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए.

Monday, March 6, 2023

जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की होली, 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में


जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की होली, 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में


आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई सोमवार को सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। पेशी के बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। सुनवाई के बाद सिसोदियो को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें गीता, डायरी और पेन रखने की इजाजत दी है। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दवाएं रखने की भी इजाजत मिली है।

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। सिसोदिया की अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। दरअसल, चार मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड को दो दिन और बढ़ा दिया था। हालांकि सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन और दिनों के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी। अदालत ने सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी।

आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एक सप्ताह से सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया को गिरफ्तारी के बाद पांच दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया था, विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने केंद्रीय एजेंसी को दो और दिनों के लिए अपनी रिमांड पर भेजा था।


सिसोदिया की और रिमांड मांगते हुए, सीबीआई के वकील ने कहा था, "वह अभी भी असहयोगी है और हमें दो व्यक्तियों के साथ उसका सामना करने के लिए उसकी और हिरासत की आवश्यकता है।" सीबीआई ने अदालत से कहा था, "उनके मेडिकल में काफी समय चला गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में एक पूरा दिन चला गया, जिसे खारिज कर दिया गया।

नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शनिवार दोपहर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान सीबीआई मुख्यालय से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट तक सुरक्षा के भारी बंदोबस्त रहे। एहतियात के तौर पर दिनभर डीडीयू मार्ग को बंद रखा गया था।

सीएनआई CNI में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा पहुंचा ?


क्या 40 लाख के सूटकेस में बिक गया सीएनआई का मॉडरेटर

क्या साजिश चल रही है मोरिस दान की ताजपोशी के खिलाफ़

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लखनऊ। दिल्ली के  सीएनआई भवन की कुछ दिनों पूर्व हुई एग्जीक्यूटिव समिति की बैठक में क्या लाखों का बंदरबाँट किया गया और मॉडरेटर विजय नायक ने इसके लिए स्वयं बोली लगाई।क्या विशप मोरिस दान की जमकर खिलाफत करते हुवे कई स्कूलों के प्रिंसपलो ने बैठक में  रुपयों के बंडल भिजवाए ।जी हां कुछ ऐसा ही दावा किया है क्राइस्ट चेतना मंच ने ।

इनका साफ कहना है कि सीएनआई के मॉडरेटर बिजॉय नायक ने इस बैठक की बोली 40 लाख रुपये लगायी थी । साथ ही इस बात का भी दावा किया है कि, बिशप मोरिस दान को बहाल न करने के लिए सभी स्कूलों के प्रिन्सिपल्स द्वारा  यहां पर नोटों से भरा सूटकेस पहुँचाया गया था। मंच के इस दावे के बाद एक बार फिर चर्च ऑफ नार्थ इंडिया की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। 

वहीं मंच ने भी इसका पुरजोर विरोध करते हुवे प्रधानमंत्री से इसमें हस्तक्षेप की मांग की है की सीएनआई के भ्रष्टाचार और रसूखदारों के द्वारा इसका संचालन किया जाना इस बात का खुला इशारा करता है की कुछ नही यहां बहुत कुछ गडबड है।थी नही ये बात अब  शीशे की तरह साफ़ है कि आज भी सीएनआई जैसी संस्था चंद रसूखदारों की मोहताज है । 

वहीं अगर सूत्रों की मानी जाय तो  इन सब के बीच , बैठक से एक दिन पहले ही पूर्व बिशप पीटर बलदेव की पुत्री पारुल सोलोमन भी मॉडरेटर बिजॉय नायक तथा बिशप मनोज चरन से मिलने दिल्ली पहुँची, जहाँ उन्होंने अपने पिता पीटर बलदेव तथा अपनी कुर्सी की साख  को बचाय  रखने के लिए इन दोनों ही अधिकारियों को लंबी रकम भेंट की ।  

हालांकि जन तपिस टीम इसकी पुष्टि नहीं करती है पर क्राइस्ट चेतना मंच के दावे बहुत कुछ कहते  हुवे सीएनआई की पोल खोलने के लिए काफी है।क्योंकि जो भी लोग पीटर बलदेव और उनकी पुत्री पारुल सोलोमन के खिलाफ मोर्चा खोल कर खड़े थे वही अब इन्हें बचाने की कवायद में जुट गए हैं।

पीसीसिंह  ,मनोज चारन के फिर से पावर में आने के बाद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचारियों की जमात फिर से सीएनआई में काबिज हो गई है।वही राकेश छत्री भी इनके सिकंजे में फंसकर खुलकर इन भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट इस लिए कर रहे हैं कि इनको भी अपने पुत्र को प्रिंसपल बनवाना है।

ये घोटालेबाज आने वाले दिनों में क्या क्या गुल खिलाएंगे फिलहाल ये आने वाले वक्त बताएगा फिलहाल इसपूरे प्रकरण को देखने के बाद यह कहना ग़लत नहीं होगा कि जहां मोरिस दान की ताजपोशी में कांटे बिछाए जा चुके हैं वही, चर्च ऑफ नार्थ इंडिया आज भी रुपयों के दम पर चलती है  ।

Wednesday, March 1, 2023

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