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Wednesday, September 15, 2010

दुराचार का आरोपी बाबा विकासानंद को मिली सजा

अलग-अलग धाराओं में दस-दस साल का कारावास एवं पैंतीस हजार का ठोंका
प्रतिनिधि // उदयसिंह पटेल (सिहोरा // टाइम्स ऑफ क्राइम)
प्रमुख से सम्पर्क : 93298 48072
अंतत: दुराचारी विकास उर्फ विकासानंद बाबा को उसके गुनाहों की सजा मिल ही गई। उल्लेखनीय है कि विगत 31 अगस्त मंगलवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने भा।द।वि. की धारा मोटो ग्राफी एक्ट के अन्तर्गत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और साथ ही पैंतीस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अत: अर्थ दंड की राशि अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्ति कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार अपर जिला एवं सत्र-न्यायाधीश शकील खान जबलपुर के सक्षम अभियोजना का पक्ष ए.जी.पी. श्रीमती कुक्कू दत्त, डी.के. जैन एवं प्रमोद पाण्डे ने रखा और कोर्ट को अवगत कराया कि मुखबिर की सूचना पर लार्डगंज पुलिस ने विगत 8 मार्च 2006 शाम 4 बजे आरोपी बाबा को होटल सत्य अशोका में नाबालिग युवक-युवतियों के साथ आपत्ति जनक अवस्था में उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया एवं मौके पर मिली अश्लील सीडियां व मादक पदार्थ को जप्त किया है। और पुलिस ने धारा 376, 377, 328 एवं 417 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
आरोपी बाबा नशीली भभूति से करता रहा मदमस्त
उक्त मामला विचारण के दौरान अभियोजन साक्षियों के कथनों से सिद्ध हुआ कि बाबा युवक-युवतियों को जो भभूति खिलाता रहा उसमें नाइट्रोजोलाम (ट्रेंक्वोलाइजर) नामक नशीला पदार्थ मिला रहता था, जिसे जीभ में रखते ही नौजवान अपनी सुध-बुध खो बैठते थे। इसके बाद ही आरोपी अपना नापाक खेल शुरू करता था गौरतलब है कि मदमस्त (नशे) की हालत में आरोपी बाबा युवक-युवतियों के साथ जबरन अश्लील अनैतिक तथा अप्राकृतिक यौनाचार करता और उनकी अश्लील फिल्में बनाकर ब्लैकमेल करता था।
एफ.एस.एल. रिपोर्ट ने खोली बाबा की पोल
अभियोजन ने दलील दी कि सागर से आई.एफ.एस.एल. रिपोर्ट से साफ है कि आरोपी बाबा की सिलेटी कलर की भभूति में जगह-जगह सफेद दाने जैसी चीज पाई गई जिसकी तस्दीक नाइट्रो जोलाम के रूप में पहचान की गई है। जो नशीला पदार्थ है, अपराध साबित करने में अभियोजन सफल रहा। गवाहों के बयान तथा अभियोजन के तर्क से दुराचारी के करतूतों से पर्दा उठ गया जिससे आरोपी बाबा विकासानंद को उसके जुर्मों की सजा मिली।

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