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Tuesday, December 28, 2010

आठ दिन में 719 गैस पीड़ितों को 1.09 करोड़ के मुआवजा आदेश पारित

28 दिसंबर 2010।
भोपाल । गैस दावा अधिकरणों द्वारा पिछले आठ दिनों में सोमवर तक 719 हितग्राहियों के पक्ष में एक करोड़ 9 लाख रूपये से अधिक के मुआवजा आदेश पारित किये जा चुके हैं। उक्त जानकारी आज गैस दावा अदालतों के भ्रमण के दौरान गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री बाबूलाल गौर को गैस दावा अदालतों के रजिस्ट्रार भारत भूषण श्रीवास्तव ने दी।गैस राहत मंत्री श्री गौर ने आज भ्रमण के दौरान शाहजहांनाबाद क्षेत्र में कार्यरत दावा अधिकरण क्रमांक 1 से 3 तक का भ्रमण कर गैस दावेदारों से दावा अधिकरणों की व्यवस्था और कार्यपद्धति के बारे में उनके विचार जाने। वार्ड नंबर 5 के गैस दावेदार श्री जहीर उल्ला सहित अन्य दावेदारों ने गैस दावा अधिकरणों की कार्य प्रणाली को संतोषप्रद बताया। श्री गौर ने वहां मौजूद दावेदारों से कहा कि वे दलालों और बिचोलियों के झांसे में न आयें। यदि ऐसे लोग सक्रिय हो तो इसकी सूचना उन्हें या प्रशासन को तत्काल दें। श्री गौर ने नगर निगम अधिकारियों को दावा अधिकरणों में दावेदारों के लिये बैंचें और पेयजल व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये।गैस दावा अधिकरण के प्रभारी रजिस्ट्रार श्री भारत भूषण श्रीवास्तव ने बताया कि 3 जनवरी से शांहजनाबाद स्थित दावा अभिकरण क्रमांक 1 में 04 वर्ग के मृत्यु संबंधी प्रकरणों की सुनवाई प्रारंभ होगी। जबकि दावा अधिकरण क्रमांक 1 एवं 2 में पहले की तरह 01 वर्ग के मामलों की सुनवाई चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से शांहजनाबाद कोर्ट परिसर में चौथा दावा अधिकरण काम करना शुरु करेगा। वर्तमान में उक्त तीनों दावा अधिकरणों में वार्ड नं.1 से वार्ड नं.6 तक के 01 वर्ग के दावों की सुनवाई कर उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा अवार्ड किया जा रहा है। इस बार दावेदारों को बढ़ी हुई मुआवजा राशि के चेक न देकर, उक्त राशि इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के जरिये बैंको के माध्यम से सीधे दावेदारों के खातों में जमा कराई जा रही है।दावा अधिकरणों के भ्रमण के दौरान श्री गौर ने दावा अदालतों की भुगतान प्रक्रिया अपनाई जा रही कार्यप्रणाली तथा तदावेदारों से मांगे जा रहे दस्तावेजों आदि की भी जानकारी ली। गैस राहत मंत्री के साथ प्रमुख सचिव गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास श्री अनिरूद्व मुखर्जी, रजिस्ट्रार श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, उप सचिव गैस राहत श्री के.के.दुबे मौजूद थे।

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