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Thursday, December 30, 2010

एफ.आई.आर. दर्ज करने हाईकोर्ट के निर्देश

प्रतिनिधि// उदय सिंह पटेल (सिहोरा // टाइम्स ऑफ क्राइम)
प्रतिनधि से संपर्क:- 9329848072
जबलपुर हाईकोर्ट ने कटनी के अधिवक्ता तसलीम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए एस. पी. कटनी को मारपीट व लूट के आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि जस्टिस आर.एस. झा की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकत्र्ता का पक्ष सौरभ शर्मा ने रखा और कोर्ट को अवगत कराया कि कटनी के कोतवाली थाने के एस.आई. उपमा सिंह के साथ प्रधान आरक्षक बुंदेलधर द्विवेदी, गोपाल विश्वकर्मा, विनोद सिंह, कप्तान सिंह एवं विनोद पांडे आवेदक के घर पहुंच कर पुलिस टीम ने आवेदक के भाई बाबर खान के विषय में पूछताछ की और बाद में रूपयों की मांग करने लगे। किन्तु पुलिस की मांग पूरी नहीं करने के कारण पुलिस टीम माारपीट पर उतारू हो गई और टेबल पर रखे 10,000/- दस हजार रूपये लूटकर चले गये। गौरतलब है कि इस घटना के संदर्भ में थाने मे शिकायत करने के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज नहीं की गई, जिस कारण मजबूरन आवेदक ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका पेश करने करने के बाद सुप्रीमकोर्ट के न्यायादृष्टांत सकोरी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.की रोशनी में इस तरह के मामलों में सी.आर.पी.सी.1973 की धारा 154 के तहत एफ.आई.आर दर्ज कराने का प्रावधान है।अत: कोर्ट इस तर्क से सहमत होकर एस.पी.कटनी को आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज कराने का निर्देश देते हुए इस याचिका का निराकरण कर दिया।

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