Pages

click new

Saturday, May 28, 2011

मंजूरी कहीं की निर्माण और कहीं 76 लाख शासन के बर्बाद न्ययालय के आदेश का नगरपालिका उड़ा रही धज्जियां

क्राइम रिपोर्टर // असलम खान (शहडोल // टाइम्स ऑफ क्राइम)
क्राइम रिपोर्टर से सम्पर्क : 9407170100
toc news internet chainal
शहडोल नगरपालिका शहडोल द्वारा पुराने बस स्टेंड में निर्माणधीन 76 लाख रूपये का शॉपिंग काम्पलेक्स खटाई में पड़ते नजर आ रहा है। इस कार्य में अभी तक करीब बीस लाख रूपये खर्च होने की खबर है भूमि विवाद के चलते निर्माण पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। बताया गया हे कि शॉपिग कॉम्पलेक्य के लिए नगर एवं ग्राम निवेश को नगरपालिका द्वारा जिस खसरा नंबर का नक्शा दिया गया था वहां निर्माण नहीे कर बगल की नजूल भूमि पर निर्माण किया जा रहा है इस हेराफेरी की खबर लगते ही लोगो ने शिकायते शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने जब शिकायत की जांच शुरू करार्ई तो मामला आईने की तरह साफ हेा गया। अबतक किया गया कार्य नगरपालिका क अधिकारियो क गले की फांस बन गया है। नगर पालिका शहडोल के अधिकारी इस मामलेमें मीडिया से बात करने से भी कतरा रहे है। नगर एवं ग्राम निवेश में व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण के लिए पुराने बस स्टेंड की भूमि के खतरा नं. 1785/1 रकबा 0.11एकड़ -0.045 हेक्टेयर खसरा नं. 1785-2 रकबा 0.38एकड़ 1785-3-4 रकबा 0.031 हेक्टेयर कुल रकबा0.565 एकड़ अर्थात 24577.5 वर्ग फुट एवं 2284 वर्ग मीटर में मप्र नगर तथा गा्रम निवेश् अधिनियम 1973 की धारा 30 (1)ख एवं भूमि विका स नियम 1984 के नियम 27(1) में उल्लेखित प्रावधानो के अनुसार सशर्त अनापति प्रमाण पत्र जारी किया था। नगर एवं ग्राम निवेश ने व्यवसायिक काम्पलेक्स कि निर्माण के लिए जो शर्ते निर्धारित की है उसके अनुसार यह अनापति तीन वर्ष के लिए मान्य होगी। अनावेदक स्वयं की भूमिकेबाहर किसी भी प्रकार का प्रक्षेपण नही करेंगें।भूखंड के सामने जय स्तंभ चौक से न्यू गांधी चौक की ओर जाने वाले मार्ग केमध्य से15 मीटर आवंटित भ्ूाखंड में सीमांत खुला क्षेत्र या पार्किंग के लिए छोडऩा होगा। सामने 9़00मीटर ,आजू6.00मीटर ,बाजू,6.00मीटर और पीछे 6.00मीटर खुली जगह छोडने का प्रवाधन निर्धारित किया गया है कुल निर्मित क्षेत्र 36.9 प्रतिशत होगा एवं फर्सी क्षेत्रनुपात ़1.25 स ेअधिक नही होगा विवाद की स्थिति में यह अनापति स्वयं निरस्त मानी जाएगी। न्यायलय तहसीलदार सोहागपुर नेराजस्व प्रकरण क्रमांक 53 -अ-74 -2009-231में नजुल भ्ूामि खसर नं. 1786-1के अशं रकबा 0.19 एकड़ पर नगरपालिका द्वारा व्यावसायिक काम्पलेक्स पर स्थगन आदेश जारी किया है 7 तहसीलदार द्वारा पारित आदेश केअनुसार राजस्व निरीक्षक और नगरपालिका के कर्मचारियों केसमक्ष ग्राम सोहागपुर की आराजी खसरा नं.1786-1 एवं 1786-2 की पैमाइश कराई गईसीमांकन में पाया गया कि शासकीय नजूल भूमि खसरा नं. 1786-2 केअंश रकबा 0.19 एकड़ पर नगर पालिका शहडोल द्वारा 17 कालम पिलर बनाने हेतु खड़े किए गए है । उक्त भूमि के हस्तांतरण के संबंध में नगरपालिका द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए है । अतएव उक्त शासकीय नजूल भूमि खसरा नं. 1786- 2 के अंश रकबा 0.19 एकड़ भूमि पर नगरपालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को स्थापित रखना सुनिशिचत करें।

No comments:

Post a Comment