योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण को शुक्रवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए उनकी सीबीआई द्वारा संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
बालकृष्ण द्वारा दायर एक याचिका पर शुक्रवार को नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश तरुण अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और सीबीआई को इस सिलसिले में तीन हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने को कहा।
बालकृष्ण के वकील राजेन्द्र डोभाल ने बताया कि जस्टिस अग्रवाल ने बालकृष्ण की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए इस मामले की सुनवाई आगामी 29 अगस्त तय की है। डोभाल ने बताया कि बालकृष्ण को सीबीआई द्वारा की जाने वाली पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहा गया है। वह 3 अगस्त को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे।
बालकृष्ण ने गुरुवार को अपनी संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी लेकिन जस्टिस पी. सी. पंत ने उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और मामले को मुख्य जस्टिस बारीन घोष के पास भेज दिया था।
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