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Saturday, October 22, 2011

महिला अधिकारी के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा

बिलासपुर !    किराएदार से कोरे चैक व कोरे स्टाम्प में हस्ताक्षर करके ले लेने के बाद चैक व स्टाम्प वापस नहीं किए जाने के मामले में दायर परिवाद पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के एक महिला अधिकारी के खिलाफ चार सौ बीसी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 खोली बिलासपुर निवासी अमनदीप सिंह बेंस ने श्रीमती रीना बाजपेयी की मुंगेली नाका स्थित फ्लेट को 6 हजार रूपए मासिक किराया पर 15 दिसम्बर 2009 को लिया था। मकान मालिक और किराएदार के बीच इकरारनामा हुआ जिसके मुताबिक मकान मालिक ने किराएदार से सुरक्षा बतौर एचडीएफसी बैंक का हस्ताक्षर युक्त कोरा चैक ले लिया तथा समयावधि खत्म होने व फ्लेट खाली कर देने पर उक्त चेक को वापस कर देने के लिए कहा था। 
 
फरवरी 2010 में मकान मालिक ने किराया दार से हस्ताक्षर युक्त एक कोरा स्टाम्प यह कहकर ले लिया कि सीए को देकर किराया ज्यादा बताया जा सके। किरायेदार अमनदीप सिंह ने 30 मार्च 2011 को किराए का फ्लेट खाली कर दिया मगर मकान मालिक रीना बाजपेयी द्वारा कोरा चैक तथा स्टाम्प वापस नहीं देने और झूठे प्रकरण में फंसा देने की धमकी दी गई तो अमन दीप ने मामले की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने दर्ज कराई मगर कार्रवाई नहीं हुई। उसने एसपी से शिकायत की तब भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की इस पर अमनदीप ने न्यायालय में परिवाद दायर किया।

कोर्ट ने पाया कि कोरे चैक में मकान मालिक ने अपने नाम से एक लाख बीस हजार रूपए भर लिए थे।
चैक बैंक में पेश करने पर बाउंस हो चुका है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मंसूर अहमद ने मकान मालिक श्रीमती रीना बाजपेयी के विरूद्ध धारा 420, 468, 471 के तहत संज्ञान लिया है और प्रकरण आपराधिक पंजी में दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रतिवादी को 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने कहा है।


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