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Friday, February 17, 2012

दैनिक भास्‍कर ने पेश नहीं किए मालिकाना हक के दस्‍तावेज


अगली सुनवाई 14 मार्च को

जबलपुर। दैनिक भास्कर के खिलाफ प्रकाशन और मालिकाना हक से संबंधित फर्जी घोषणा-पत्र के मामले में बुधवार को भी एडीएम न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। मामले में अनावेदकों की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। एडीएम ओपी श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को नियत की है।

गौरतलब है कि घोषणा-पत्र के मामले में पूर्व कलेक्टर भागीरथ प्रसाद की ओर से जारी आदेश और रिकॉर्ड के मूल दस्तावेज न्यायालय में पेश किए जाने हैं, लेकिन इसकी मूल फाइल नहीं मिल रही। भोपाल के अजय झा तथा कलिनायक के प्रकाशक संजीव जैन व प्रेम जैन ने 11 नवम्बर को प्रेस रजिस्ट्रेशन एवं बुक एक्ट 1867 की धारा 8 बी के तहत दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक मनमोहन अग्रवाल, संचालक अजय अग्रवाल, सीएमडी कैलाश अग्रवाल, संचालक राकेश अग्रवाल तथा प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ कोर्ट में आवेदन पेश किया था। जिसमें दैनिक भास्कर के घोषणा पत्रों को निरस्त करने की मांग की। हाईकोर्ट ने 25 नवम्बर को जिला दण्डाधिकारी को मामले का आठ माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पारितोष गुप्ता पैरवी कर रहे हैं। 
साभार : पत्रिका

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