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Thursday, February 16, 2012

सिपाहियों ने अपहरण कर मांगी फिरौती


जावरा कस्बे से सोना खरीदने के नाम पर अपहृत किए गए एक कंजर को पुलिस ने लेबड़ से मुक्त करा लिया है। इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक इंदौर व एक धार का पुलिसकर्मी भी शामिल है। आरोपियों ने कंजर को छोड़ने के लिए पाँच लाख रु. की फिरौती माँगी थी, लेकिन उसके पहले ही वे दबोच लिए गए। उनके कब्जे से अपहरण के लिए प्रयुक्त की गई जीप, 10 मोबाइल, 5 अतिरिक्त सिम व 5 एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं।


एएसपी राजेश व्यास व एसडीओपी मनजीतसिंह चावला ने अपहरण और फिरौती के मामले का बुधवार दोपहर पहले जावरा शहर थाना व बाद में रतलाम पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जावरा तहसील के ग्राम राजाखेड़ी कंजर डेरे के राजू कंजर को आरोपियों ने जावरा स्थित वादी होटल में सोना खरीदने के नाम पर बुलवाया था और वहाँ से मंगलवार शाम जीप (एमपी 09 बीए 6264) से अपहरण कर ले गए थे। इसके बाद राजू के पिता को फोन कर पाँच लाख की फिरौती माँगी थी। उन्होंने शहर थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस टीम ने आरोपियों का पता लगाया और पीछा कर बुधवार अलसुबह 5 बजे लेबड़ (धार) पहुँचकर आरोपी पुलिसकर्मी अरविंद पापरलिया (बैज नंबर 90) डीआरपी लाइन इंदौर व मनीष चौहान (बैज नंबर 824) डीआरपी लाइन धार, करीम पिता मोहम्मद खान काजीपुरा खरगोन, इदरीस पिता सलीम सिद्दीकी धरमपुरी (धार), चंद्रशेखर उर्फ टोनी पिता बाबूलाल इंदौर, सुनील पिता भाईराम स्वर्णबाग कॉलोनी (खजराना) इंदौर और अशोक पिता बाबू सिहले निवासी मालवा मिल इंदौर को गिरफ्तार कर राजू को मुक्त कराया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्ना धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।


सूचना मिलने पर पुलिस ने जिस नंबर से राजू के पिता के पास फोन आया था, उसकी लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि फोन लेबड़ से आया था। जावरा एसडीओपी श्री चावला व शहर थाना प्रभारी अनिल तिवारी के नेतृत्व में दल लेबड़ पहुँचा और घेराबंदी कर आरोपियों को धरदबोचा।


एएसपी श्री व्यास ने बताया कि अपराध में प्रयुक्त जीप से एक अन्य नंबर (एमपी 09 बीसी 5583) की नंबर प्लेट भी मिली है। यह जीप इंदौर के साँईंराम टूर ट्रेवल्स से किराए पर ली गई थी। चालक चंद्रशेखर उर्फ टोनी इंदौर निवासी है। अपहरणकर्ताओं में दो अपराधी पुलिस की वेशभूषा में थे। आरोपी अरविंद पिता शीतल पापरिया डीआरपी लाइन इंदौर में आरक्षक पद पर पदस्थ है। वह वारदात के समय सब इंस्पेक्टर की ड्रेस धारण किए था और अरविंद चतुर्वेदी नाम की नेमप्लेट लगा रखी थी। आरोपी मनीष पिता बाबूलाल चौहान धार पुलिस लाइन में आरक्षक है। उसने सिपाही की वर्दी पहन रखी थी। श्री व्यास ने बताया कि अशोक भांमी के कब्जे से एक फोटो और परिचय पत्र बरामद हुआ है। फोटो में अशोक आरक्षक की ड्रेस में है। परिचय पत्र दैनिक भास्कर प्रेस के नाम का है। उसमें उसे हॉकर बताया गया है।


श्री व्यास ने बताया कि राजू कंजर भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध शराब, लूट आदि के प्रकरण दर्ज हैं। एसडीओपी श्री चावला, टीआई श्री तिवारी, एएसआई गोपाल बोराना, प्रधान आरक्षक प्रदीप शर्मा, आरक्षक जितेंद्रसिंह, नरेंद्र्रसिंह, राहुल उपाध्याय व कृष्णपालसिंह जब आरोपियों को पकड़ने लगे, तब उन्होंने प्रधान आरक्षक श्री शर्मा के साथ झूमा-झटकी कर भागने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। श्री व्यास ने बताया कि श्री शर्मा को पुरस्कृत करने के लिए एसपी डॉ. सिकरवार से सिफारिश की जाएगी।

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