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Monday, May 21, 2012

सेक्स रैकेट में पकडे़ गए मीडियाकर्मी की जमानत नामंजूर

बालाघाट। बालाघाट के विशेष न्यायाधीश पीसी शर्मा ने देह व्यापार और बलेकमेलिंग के संबंध में चंदोरी में पकडे़ गए सेक्स रैकेट के सदस्य एवं एक निजी चैनल के ब्यूरो प्रमुख की जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।
सेक्स रैकेट के संबंध में पकडे़ गए एक निजी चैनल के ब्यूरो प्रमुख शशांक माहुले द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से शर्मा की अदालत में कल जमानत के लिए दिए गए आवेदन में कहा गया था कि उसे इस मामले में जबरन फंसाया गया है तथा वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। लोक अभियोजक एमएम द्विवेदी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि माहुले लोगों की अश्लील फोटो खींचकर ब्लेकमेल करने के अपराध में शामिल है और यदि उसे जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है।
विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माहुले के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।
दूसरी तरफ इस रैकेट के सरगना निलंबित पुलिस उप निरीक्षक मेखराम श्रीनील को तीन दिन की पुलिस रिमांड के बाद कल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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