महिला-बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं और
बच्चों को कानूनी सलाह एवं सहायता योजना का पिछले साल लगभग दो हजार महिलाओं
ने लाभ उठाया। इसके पूर्व वर्ष 2010-11 में 1800 महिलाएँ इस योजना से
लाभान्वित हुई थीं। योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं और
बच्चों को कानूनी सलाह एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र संचालित
किये जाते हैं। संस्थाओं का कार्य पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्य कारणों से
उत्पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाने एवं परिवारों के मध्य समन्वय स्थापित कर
उन्हें मार्गदर्शन व परामर्श देना होता है।
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