Pages

click new

Saturday, November 3, 2012

नाबालिग के अपहरण के आरोपियों को कैद


 toc news internet channal
                
प्रेम वर्मा // राजगढ़ 

राजगढ़। जिले में नरसिंहगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीष बी.एल.वर्मा ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में बुधवार को दो आरोपियों को पंाच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है और पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। 
अपर लोक अभियोजक दिनेष षर्मा ने आज बताया कि 10 अगस्त 2010 को आरोपी महबूब बाबा और राधेष्याम ने लड़की को तलेन बस स्थानक पर बुलाया था । महबूब बाबा लड़की की पहले से झाड़ फूंक करता आ रहा था । दोनो व्यक्ति उसे बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गए थे। करीब एक सप्ताह के बाद उन्होनें उसे माना गांव के पास छोड दिया था । इसकी रिपोर्ट तलेन पुलिस थाने में की गई थी । अपर सत्र न्यायधीष ने आरोपी महबूब बाबा और राधेष्याम को पांच -पांच वर्ष की सजा सुनाई है और पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

No comments:

Post a Comment