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Wednesday, December 5, 2012

‘‘पत्रकार बचाओ आंदोलन’’ 10 दिसम्बर विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन











पत्रकार बचाओ आंदोलन

‘‘पत्रकार बचाओ आंदोलन’’ संगठन द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान  दिनांक 10 दिसम्बर 2012 दिन सोमवार को दिन में 12.00 बजे से पत्रकारों की मांगों को लेकर लगभग एक हजार पत्रकारों का एक  जुलूस पत्रकार भवन के सामने से रवाना होगा जो मालवीय नगर से न्यू मार्केट, टैक्सी स्टैण्ड होते हुए अपेक्स बैंक तिराहे से, टी.टी.नगर थाने के सामने से, रंगमहल चौराहे से बाणगंगा तिराहे के सामने सभाकर रोशनपुरा चौराहे पर गिरफ्तारी देंगे। आंदोलन के दौरान विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जायेगा।

भोपाल पत्रकार आंदोलन में प्रस्तावित मांगे

1. प्रदेश के समस्त पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को सूचीबद्ध करें। नियमित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाओं के सम्पादक, प्रकाशकों, बेबमीडिया, टी.वी. मीडिया अन्य मीडिया तथा उनके द्वारा नियुक्त किये गये संवाददाताओं को अधिमान्यता दी जाए।

2. सभी समाचार पत्र/ पत्रिकाओं जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अन्यत कालिक में प्रकाशित खबरों की कटिंग कर फाईल बने एवं महत्वपूर्ण खबरों पर तय समय पर कार्यवाहीं की जावें।

3. समस्त पत्रकारों के लिए आवास सुविधा (आवास योजना) बनाई जावे जिसमें पत्रकारों के लिए शासकीय आवास एवं लोन पर मकान उपलब्ध कराया जावें एवं भूमि, प्लॉट आवंटित किये जावें।

4. समस्त पत्रकारों के ईलाज हेतु नि:शुल्क मेडिकल सुविधा उपलब्ध किया जावे। जैसे प्राइवेट चिकित्सालयों से अनुबंध किया जावे। जहां त्वरित इलाज दिया जावे। जिसका भुगतान सीधे सरकार (विभाग) द्वारा किया जावे।

5. म.प्र. जनसम्पर्क विज्ञापन की स्पष्ट नीति बनाये जिसमें सभी बेबमीडिया, टी.वी. मीडिया अन्य मीडिया और समाचार पत्रों को वर्ग स्तर पर सूची बनाये एवं प्रतिमाह सम्मानजनक राशि का विज्ञापन दिया जावे।

6. जनसम्पर्क विभाग द्वारा समस्त आय, व्यय पर पारदर्शिता नियम बनाये जिसमें समस्त आय-व्यय बेब पर प्रदर्शित किया जावे।

7. जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों किन्हीं भी प्रकार का लाभांश नहीं दिया जावे।

8. प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ कोई भी शिकायत पर जांच सिर्फ पुलिस अधीक्षक या उपपुलिस अधीक्षक से कराई जावे एवं महानिरीक्षक के अंतिम आदेश जांच के पश्चात ही दोषी पाये जाने पर पर ही प्रकरण पंजीबद्ध एफ.आई.आर. किया जाना चाहिए।

9. जनसंपर्क से त्वरित ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों का हटाया जावे जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त है। अत: एक पद पर छ: माह से अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जावे ताकि दलाल से दूरिया बनी रहे।

10. जनसंपर्क में होने वाले दुरूभावना पूर्ण रवैया एवं सगे सम्बंधियों को दिये गये विज्ञापनों को रोका जावे वहीं त्वरित आदेशित कर उनका भुगतान रोका जावे। बाकि भुगतान किये गये राशि को संबंधित अधिकारियों से वसूल की जावे। वहीं अपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच की जावे।

11. म.प्र. जनसंपर्क शासन द्वारा कराए जा रहे बीमा से प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारों को कोई लाभ नहीं मिलता। अत: इस बीमा की शर्तों में परिवर्तन किया जाए।

12. जिला एवं तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा की नि.शुल्क या रियायती दरों पर व्यवस्था की जाए संबंधित संस्थान चाहे शासकीय हो या गैर-शासकीय।

13. वाहनों पर प्रेस लिखकर गैर-पत्रकार द्वारा प्रेस-शब्द का दुरूपयोग किया जा रहा हैं। पुलिस तथा प्रशासन द्वारा इस पर तुरन्त रोक लगाई जाए।

14. समस्त न्यूज पोर्टल की दर्शक संख्या के आधार को मापदण्ड बनाकर एक समान विज्ञापन दिया जाये।

15. श्रद्धा निधि में उम्र सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की जावे।

16. श्रद्धा निधि में 20 वर्षों तक कार्यावधि या अधिमान्यता को मापदण्ड से विलोपित कर श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाले पत्रकारों को श्रद्धा निधि 5 वर्षों के स्थान पर जीवित रहने तक एवं उसके पश्चात उसकी पत्नी/पति को जीवित रहने तक दी जावे।

17. पत्रकारों को चिकित्सा सहायता हेतु काफी अरसे से समिति का गठन नहीं किया गया है तुरन्त गठन हो एवं नियमित मासिक बैठक हो तथा चिकित्सा सहायता का बजट बढ़ाया जावे एवं प्रकिया पारदर्शी हो।

18. जन सम्पर्क संचालनालय में पत्रकारों को वाहन प्रदान करने सम्बन्धी स्पष्ट नियम बनाये जावे एवं सम्पूर्ण प्रकिया पारदर्शी हो।

19. जनसंपर्क संचालनालय में पत्रकार कल्याण शाखा में बजट एवं समस्त खर्चों में पादर्शिता हो तथा जानकारी मांगने पर उपलब्ध कराई जावे।

20. विभाग में विज्ञापन नीति स्पष्ट हो एवं प्रदेश के बाहर के समाचार पत्रों या न्यूज चैनलों को विज्ञापन देने संबंधी नियमों में पारदर्शिता हो।

21. विज्ञापनों के सम्बन्ध में प्रदाय किये गये विज्ञापनों की जानकारी आन लाईन अपलोड की जावे।

22. बड़े समाचार पत्रों, छोटे समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों को दिये जाने वाले भुगतान में से 3' राशि कल्याण कोष के लिए काटना अनिवार्य कर पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जावे। जिस प्रकार म.प्र. माध्यम
15' विज्ञापनों के भुगतान में कमीशन लेता है। उसी प्रकार 3' पत्रकार कल्याण कोष हेतु स्पष्ट नियम का प्रावधान लागू हो।


आयोजक - समस्त पत्रकार मध्य प्रदेश

श्री अवधेश भार्गव-9039 727270, श्री विनय जी. डेविड-98932 21036, 830 570 3436

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