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Sunday, February 3, 2013

सामूहिक दुराचार के दो आरोपियो को आजीवन करावास


न्यायपालिका द्वारा बहुचर्चित सामूहिक दुराचार के दो आरोपियो को आजीवन करावास

बैतूल // रामकिशोर पंवार
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ताप्तीचंल के बैतूल जिले में फास्ट ट्रेक भले ही काम कर रही है या नहीं किसी को अता - पता नहीं पर एक न्यायालय के ताजे फैसले ने लोगो में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को जगाने का काम किया है। जावेरी (परिवर्तित नाम) नामक एक आदिवासी नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुराचार करने के प्रकरण में दो आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं एक अन्य सह अभियुक्त के किशोर बालक होने पर उसका मामला किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार मिश्रा ने शाहपुर थाने के चर्चित इस प्रकरण में आरोपी बाबू उर्फ राहुल जगताप (22 वर्ष) एवं गिरीश धनानी (21वर्ष) को धारा 376 (2) (छ) भादसं के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं धारा 366 भादसं के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं आरोपियों को धारा एक वर्ष सश्रम कारावास से भी दंडित किया है। यह है मामला शाहपुर में 29 मार्च 2011 को सोहागपुर ढाना के जंगल में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ आरोपी राहुल जगताप और गिरीश धनानी द्वारा अपहरण कर सामूहिक दुराचार कर जान से मारने की धमकी सहित दुराचार किया गया था। इस मामले को लेकर जिले में राज्य बाल संरक्षण आयोग सहित राज्य महिला आयोग एवं अनुसूचित जन जाति आयोग ने भी हस्तक्षेप कर पीडि़ता के परिजनो को न्याय दिलवाने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया था। पुलिस की कार्रवाई एवं विद्धवान न्यायाधीश के  त्वरीत न्याय दिलाने की मंशा ने बैतूल जिले में न्यायपालिका की छबि अलग ढंग से प्रस्तुत की है

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