Present by :toc news internet channal भोपाल। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल कलेक्टर निकुंज श्रीवास्तव पर भूमि प्रबंधन के एक मामले में लापरवाही बरतने पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मध्यप्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े और श्री रविशंकर झा की डबल बैंच ने भोपाल कलेक्टर को लापरवाही और अदालत की अनदेखी करने के कारण इस दंड से दंडित किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव के करीबी होने के कारण निकुंज श्रीवास्तव को भोपाल का कलेक्टर बनाया गया था।
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