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Thursday, January 9, 2014

''टाइम्स ऑफ क्राइम'' सम्पादक विनय डेविड पर 50 हजार का मानहानि का दावा ठोका

टिंकू लाल मंडराई की खबर 
toc news internet channel 

सिवनी. वन विभाग सिवनी में पदस्थ वनक्षेत्रापाल गुलाब राव नवानी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ''टाइम्स ऑफ क्राइम'' सम्पादक विनय डेविड एवं सिवनी संवाददाता नवीन जायसवाल पर समाचार  प्रकाशित होने से होने वाली मानहानि पर क्षतिपूर्ति के लिए 50,000/- रूपये का दावा किया है। ज्ञात हो कि ''टाइम्स ऑफ क्राइमÓÓ ने अपने पोल खोल पर अधारित समाचार पत्र में ''सिवनी वन विभाग में खुले आम षडय़ंत्र, गुलाब राव नवानी वनक्षेत्र पाल की जालसाजी'' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था उक्त समाचार में बकायदा दस्तावेज प्रकाशित किया गया था दस्तावेज वन क्षेत्रापाल महाविद्यालय बालाघाट, (म.प्र.) और वन विभाग में उपस्थिति को लेकर प्रकाशित किया गया था।

खबर में ''टाइम्स ऑफ क्राइम'' के संवाददाता नवीन जायसवाल द्वारा कई तथ्यों के साथ समाचार प्रकाशित किया गया था जिस पर गुलाब राव नवानी ने आरोपों को झूठा बताते हुए सक्षम श्रीमान प्रथम व्यवहार न्यायधीश वर्ग-2 सिवनी की अदालत में वाद प्रस्तुत किया और मानहानि का दावा किया है। ''टाइम्स ऑफ क्राइम'' पर नवानी ने आरोप लगाते हुए खबर को अपुष्ट, अधारहीन, भ्रामक, तथ्यहीन एवं वास्तविकता से परे बताया वहीं मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बताया। माननीय न्यायालय ने वाद स्वीकार करते हुए ''टाइम्स ऑफ क्राइम'' सम्पादक विनय डेविड और नवीन जायसवाल संवाददाता को सबब बताने के लिए नोटिस जारी किया है। जबाब प्रस्तुत करने के लिए 7 फरवरी 2014 को पेशी नियत की गई है।

समाचार और मानहानि नोटिस की जानकारी लेने के जब सम्पादक विनय डेविड से जानकारी चाही तो उन्होंने अभी नोटिस अप्राप्ति बताते हुए खबरों को तथ्यात्मक और दस्तावेजों क आधार पर सत्य बताया वहीं नोटिस प्राप्त होने पर न्यायालय को दस्तावेज सहित जबाब पेश करने की बात कहीं। नवानी ने नोटिस में पूरी खबर का ब्यौरा दिया है एवं जो खबर प्रकाशित की गई वो इस प्रकार है। मानहानि पर सिवनी संवाददाता नवीन जायसवाल से जब जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि विभाग में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है मीडिया अपना दायित्व निभा रहा है तथ्यों की परख और जांच करने के लिए विभाग को पहले भी शिकायतें की गई।

वन विभाग शिकायतों पर कार्यवाहीं करें तो सारा माजरा सामने आ जायेगा। खबर दस्तावेजों के आधार पर निहित है। प्रश्र हैं कि एक समय में 80 किलोमीटर दूर से एक व्यक्ति दो स्थानों पर कैसे कार्य कर सकता है औैर ड्यूटी में उपस्थित रह सकता है शिकायत करना कोई गलत बात नहीं जागरूक नागरिक का अधिकार है वो शिकायत कर सकता हैं


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