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Thursday, May 14, 2015

सुब्रत राय सहारा को 'सुप्रीम' झटका, नहीं मिली जमानत

Toc News
नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।

पिछली सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने आश्वासन दिया था कि रिहाई के लिए जरूरी बैंक गारंटी का इंतजाम बुधवार तक कर दिया जाएगा। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सहारा के ऊपर कुल 39 हजार करोड़ रुपये का बकाया है जो उसे चुकाना है। मामले पर सुनवाई जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की जमानत के लिए 10 हजार करोड़ रूपये सेबी के पास जमा कराने की शर्त रखी है। इसमें से आधी रकम नकद जमा करानी है और आधी रकम की बैंक गारंटी देनी है।

क्या है मामला

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपये न चुकाने के मामले में सुब्रत राय सहारा 4 मार्च 2014 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। सहारा की ओर से निवेशकों की रकम लौटाने के कई प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।

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