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Saturday, August 1, 2015

बाग सीईओ व एपीओ को दो-दो साल का कारावास, रिश्‍वतखोरी में थे दोषी

Toc news
धार। भ्रष्‍टाचार के मामले में शुक्रवार को विशेष न्‍यायाधीश एए खान ने महत्‍वपूर्ण निर्णय देते हुए जनपद पंचायत बाग के पूर्व सीईओ काव्‍यप्रकाश शर्मा व अतिरिक्‍त कार्यक्रम अधिकारी ईश्‍वरसिंह भादलिया को को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी है। इन दोनों ही अधिकारियों को 10 जुलाई 2012 को लोकायुक्‍त पुलिस ने 30 हजार रूपए की रिश्‍वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा था।
दरअसल जनपद पंचायत बाग की पंचायत मगदी में मगदी व मुकुंदपुरा में निस्‍तारी तालाब स्‍वीकृत हुआ था। मकदी में 4.97 लाख रूपए व मुकुंदपुरा के लिए 4.98 से तालाब निर्माण होना था। अधिकारियों ने इन्‍हीं तालाबों के निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी के भुगतान की राशि के एवज में रिश्‍वत की मांग की। दोनों तालाब के मान से डेढ़-डेढ़ लाख रूपए की मांग की। एक लाख रूपए में मामला तय हुआ। इस बीच फरियादी ने इसकी सूचना लोकायुक्‍त पुलिस को दी। 10 जुलाई 2012 को पहली किश्‍त के रूप में 30 हजार रूपए देने के लिए फरियादी कार्यालय पहुंचा और रुपद देने के बाद लोकायुक्‍त पुलिस ने दोनों अधिकारियों को रंगेहाथों पकड़ा। सीईओ शर्मा व अतिरिक्‍त कार्यक्रम अधिकारी भादलिया को 2-2 साल का सश्रम कारावास तथा 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजना की ओर से लोक अभियोजक टीसी बिल्‍लौरे व जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घाटिया ने पैरवी की।

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