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Wednesday, September 16, 2015

आदतन अपराधी को कलेक्टर ने किया जिलाबदर

Toc News
देवास/ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर आशुतोष अवस्थी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सईद पिता हमीद शेख उम्र 32 वर्ष निवासी अतवास, हाल मुकाम वार्ड क्रमांक 10 पुलिस थाना सतवास,  जिला देवास को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया गया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा आरोपी को यह आदेश दिया गया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी एक साल की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी देवास में पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि उक्त आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता सहित अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कई अपराध पंजीबद्ध है। उक्त आरोपी वर्ष 2003 से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है और इस अवधि में उसके विरूद्ध पुलिस थाना सतवास पर 04 संज्ञेय अपराध दर्ज हुए है, यह अपराध मुख्य रूप से बलवा, आम जनता के साथ मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देना, महिलाओं से छेड़छाड़, गौवध आदि से संबंधित है तथा इनमें से अधिकांश अपराध तो वर्तमान में भी न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित किए जाने की सख्त आवश्यकता थी अन्यथा किसी भी दिन उक्त अपराधी कोई जघन्य अपराध कर क्षेत्र की लोक शांति व व्यवस्था को भंग कर सकता था। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आरोपी को जिला बदर किया गया है।

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