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Tuesday, November 3, 2015

रिश्वत मामले में पशुपालन बाबू को सश्रम कारावास।

Toc News
मन्दसौर।रिश्वत मामले में सोमवार को न्यायालय ने पशुपालन विभाग के बाबू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत तिन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।अर्थदंड जमा नहीं करने की दशा में २ माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया जावेगा। पशु ओषधालय के भृत्यु रमेश कुमार यादव निवासी अफजलपुर ने ०८ दिसम्बर २०१२ को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में आवेदन दिया था की उसने अपनी छुट्टी स्वीकृत करने के लिए आवेदन दिया है। छुट्टी के एवज में पशुपालन विभाग मन्दसौर के सहायक ग्रेड-२ रामचंद्र डांगी द्वारा ५ दिन की छुट्टी स्वीकृत करने के १५०० रुपये की मांग की है। वह रामचंद्र को रिश्वत की राशी नहीं देना चाहता है।तथा गिरफ्तार कराना चाहता है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक रमेश कुमार यादव सहित १० साक्षियों के कथन कराये गए तथा ५० दस्तावेज प्रदर्शित कराए। जबकि आरोपी द्वारा अपने बचाव में उपसंचालक पशुपालन विभाग सहित दो साक्षियों के कथन करवाये थे। प्रकरण में पैरवी लोक अभियोजक प्रफुल यजुर्वेदी ने की।

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