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Tuesday, December 8, 2015

एनजीटी ने प्रदेश में डीजे के इस्तेमाल पर लगाया बैन

अब शादी-ब्याह में नहीं बजेगा डीजे

(शशांक मिश्रा)
भोपाल। शादी-समारोह में अब डीजे की धमक नहीं सुनाई देगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में एनजीटी ने इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। NGT का यह फैसला पूरे प्रदेश में लागू होगा। यह भी कहा गया है कि डीजे का शोर सुनाई देता है तो लोग पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कर इसकी शिकायत कर सकते हैं।

मामले में पहले क्या हुआ था
गौरतलब है कि अलंकृता मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने शादी समारोह में डीजे पर पूर्णत:  रोक लगाने के निर्देश जारी किए। लेकिन 18 मई को एनजीटी ने सुनवाई के दौरान डीजे संचालको की रोजी-रोटी का संकट पैदा होने के कारण उन्हें 6 महीने की मोहलत दी। इस अवधि में उन्हें डीजे का व्यावसाय बंद कर शादियों में पारंपरिक बैंड-बाजे के  इस्तेमाल पर आना था।

आदेश के तहत पिछले महीने 18 नवंबर को 6 माह की मोहलत खत्म हो चुकी है। हालांकि 17 नवंबर को डीजे संचालकों ने विशेष याचिका लगाकर थोड़ा और वक्त देने की गुजारिश की थी लेकिन एनजीटी ने कहा कि हम अपना आदेश पहले ही दे चुके हैं इसलिए याचिका में ऐसा कुछ नहीं है कि इसे विशेष तौर पर सुना जाए। ऐसे में मंगलवार को इस मामले पर  सुनवाई होना तय हुआ था।

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