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Wednesday, January 27, 2016

डीएनए के आधार पर दुष्कर्मी को 20 साल की जेल

Toc News
खंडवा. नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को 20 साल जेल की सजा व सात हजार रुपए अर्थदंड से दंडित कर जेल भेज दिया। फैसला विशेष न्यायाधीश शशिकला चंद्रा ने सुनाया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्रसिंह भदौरिया के मुताबिक दुष्कर्म का शिकार पीड़ित नाबालिग ने लड़की को जन्म दिया। आरोपी, पीड़िता व उसकी लड़की का डीएनए कराया गया। रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद यह फैसला सुनाया। कानून में संशोधन के बाद जिले का यह पहला मामला है जब किसी दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई है।
 घटना 17 नवंबर 13 की रात 10 बजे धनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम देलगांव की हैं। यहां 15 साल की नाबालिग को आरोपी रविशंकर पिता देवराम मानकर (22) ने दोस्ती कर शादी का झांसा देकर भगा ले गया। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश की। आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया इस दौरान 24 मई 14 को मौका पाते ही पीड़िता आरोपी के कब्जे से भाग निकली। परिजन के साथ धनगांव थाने पहुंची। यहां आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366(क), 376(डी)(2)(आई)(2)(एन), 506, 368 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। प्रकरण में तत्कालीन डीएसपी प्रियंका डुडवे ने जांच की। गुमशुदगी के दौरान ही पीड़िता ने लड़की को जन्म दिया। प्रकरण के दौरान  न्यायाधीश ने डीएनए के आदेश दिए। ताकि बच्चे की पैतृक पहचान हो सके। रिपोर्ट आने के बाद आरोपी रविशंकर से बच्चे का डीएनए मैच हो गया। पीडि़ता ने भी अपने साथ ही ज्यादती कोर्ट में सुनाई। आरोपी की मदद करने वाले दंपति मानसिंह पिता भावसिंह भिलाला (40), गेंदाबाई पति मानसिंह भिलाला (35) निवासी बलवाड़ा जिला खरगोन को बरी कर दिया।

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