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Friday, January 1, 2016

आज से हो जाएं होशियार, पैन कार्ड लेकर चलना करें आदतों में शुमार

Toc News
1st January 2016
नई दिल्ली, भारत सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही शख्त रूख अपना लिया है इसलिए आज से पैसों के सभी बड़े आदान प्रदान में पैन कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। पैन कार्ड नहीं लेकर चलने वाला ग्राहक अगर सौदों के मूल्य की गलत जानकारी देता है और आयकर विभाग उससे भारी जुर्माना वसूल सकता है और सात साल की जेल भी हो सकती है। यह नियम आज 1 जनवरी से ही लागू कर दिया गया है।

आज 1 जनवरी 2016 से लागू हुए निर्देश के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक का आदान प्रदान करता है तो उसे पैन नंबर बताना पड़ेगा, अगर किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। फॉर्म 60 में सौदे और रुपये के आदान प्रदान की सही जानकारी देनी होगी। एक पृष्ठ के फॉर्म में सौदे की सही जानकारी के अलावा व्यक्तिगत जानकारी भी देनी होगी और स्थायी पते के तौर पर आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र भी लगाना पड़ेगा।

आयकर विभाग के मुताबिक फॉर्म 60 में गलत जानकारी देने पर सजा और भारी जुरमाना वसूला जाएगा, अगर कर चोरी 25 लाख से ऊपर पायी गयी तो छह महीने से सात साल तक सश्रम कारावास एवं जुरमाना देना होगा। अगर कर चोरी 25 लाख से कम की है तो तीन महीने से दो वर्ष तक की सजा हो सकती है।

इन नियमों में सौदों के अलावा विदेश यात्रा और होटल का बिल जमा करने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है साथ ही 2 लाख से ऊपर के आभूषण खरीदने पर, 10 लाख से ऊपर की अचल संपत्ति की खरीद, बैंक में 50 हजार से अधिक जमा या निकलने पर, वर्ष में पांच लाख से अधिक की रकम जमा करने पर भी पैन नंबर देना होगा।

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