सोम डिस्टलरी के मालिको द्वारा फर्जीवाड़ा कर हल्की और सस्ती ब्लैक फोर्ट बीयर की बोतलों पर मंहगी और एक्सपोर्ट क्वालिटी की बीयर हंटर के लेबल लगा कर एक्सपोर्ट करने के मामले में आबकारी कमिश्नर ने अपने आपको और डिस्टलरी मालिक को बचाने के लिए सोम डिस्टलरी के प्रभारी अधिकारी और डीओ जी.सी. गढ़वाल को कल 03.02.16 को निलम्बित कर दिया जबकि सोम डिस्टलरी के मालिको से मोटी भ्रष्ट सांठ गांठ कर एक्सपायर/दूषित ब्लैक फोर्ट बीयर को धोखे और फर्जीवाड़ा कर एक्सपोर्ट करने की अनुमति आबकारी कमिश्नर ने दी थी । इंदौर हाईकोर्ट में डब्लू पी याचिका में कंटेम्प्ट पर जवाब देने के लिए भी गढ़वाल को निलम्बित किया गया है, जबकि पूरे मामले में आबकारी कमिश्नर राकेश श्रीवास्तव और सोम डिस्टलरी के मालिक जगदीश अरोड़ा सीधे दोषी है।
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