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Friday, April 22, 2016

श्री स्वामी सहित चार को कारण बताओ नोटिस जारी

Toc News 
नरसिंहपुर 21 अप्रैल 2016.
श्री व्ही.के. स्वामी सहायक यंत्री आर.ए.बी.एल.एस. करेली को एक आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 119 के मतदान केन्द्र क्रमांक 27,28, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 115 बी.एल.ओ. सुपरवाईजर हेतु नियुक्त किया गया है। तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेली ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री स्वामी निर्वाचन नामावली शुद्धिकरण के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही तहसील कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री स्वामी द्वारा आदेश की अवहेलना कर राष्ट्रीय महत्व के कार्य में भी बाधा उत्पन्न की है, उनका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक तथा दो एवं तीन के अंतर्गत दंडनीय है।
       श्री स्वामी कारण बतायें कि क्यों न उक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिरोपित की जावे। कारण बताओ नोटिस का जबाव नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि श्री स्वामी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और श्री स्वामी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जबावदार होंगे। यह आदेश श्री सिबि चक्रवर्ती एम. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है

श्री धापोड़कर को कारण बताओ नोटिस
नरसिंहपुर 21 अप्रैल 2016.
श्री नितिन धापोड़कर सहायक प्रबंधक पी.आई.यू.- 2 एम.जे.एस.वाई. नरसिंहपुर को एक आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 119 के मतदान केन्द्र क्रमांक 87, 88, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 बी.एल.ओ. सुपरवाईजर हेतु नियुक्त किया गया है। तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेली ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री धापोड़कर निर्वाचन नामावली शुद्धिकरण के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही तहसील कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री धापोड़कर द्वारा आदेश की अवहेलना कर राष्ट्रीय महत्व के कार्य में भी बाधा उत्पन्न की है। श्री धापोड़कर का यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक तथा दो एवं तीन के अंतर्गत दंडनीय है।
       श्री धापोड़कर कारण बतायेंगे कि क्यों न उक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिरोपित की जावे। कारण बताओ नोटिस का जबाव नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जबावदार होंगे। यह कारण बताओ नोटिस श्री सिबि चक्रवर्ती एम. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जारी किया जा चुका है।

श्री मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ
नरसिंहपुर 21 अप्रैल 2016.
श्री आर.पी. मिश्रा सहायक प्रबंधक पी.आई.यू.- 2 एम.जे.एस.वाई. नरसिंहपुर को एक आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 119 के मतदान केन्द्र क्रमांक 106, 107, 108, 109, 110, 119, 120, 121, 122, 126 बी.एल.ओ. सुपरवाईजर हेतु नियुक्त किया गया है। तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेली ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री मिश्रा निर्वाचन नामावली शुद्धिकरण के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही तहसील कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री मिश्रा द्वारा आदेश की अवहेलना कर राष्ट्रीय महत्व के कार्य में भी बाधा उत्पन्न की है। उनका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक तथा दो एवं तीन के अंतर्गत दंडनीय है।
       श्री मिश्रा कारण बतायेंगे कि क्यों न उक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिरोपित की जावे। कारण बताओ नोटिस का जबाव नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उनको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जबावदार होंगे। यह कारण बताओ नोटिस श्री सिबि चक्रवर्ती एम. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जारी किया जा चुका है।

श्री जैन को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ
नरसिंहपुर 21 अप्रैल 2016.
श्री जे.के. जैन सहायक प्रबंधक पी.आई.यू.- 2 पी.एम.जे.एस.वाई. नरसिंहपुर को एक आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 119 के मतदान केन्द्र क्रमांक 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 250, 251, 256 बी.एल.ओ. सुपरवाईजर हेतु नियुक्त किया गया है। तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेली ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री जैन निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही तहसील कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि श्री जैन द्वारा आदेश की अवहेलना कर राष्ट्रीय महत्व के कार्य में भी बाधा उत्पन्न की है। श्री जैन का यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक, दो एवं तीन के अंतर्गत दंडनीय है।
       श्री जैन कारण बतायेंगे कि क्यों ना उक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिरोपित की जावे। कारण बताओ नोटिस का जबाव नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उनको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जबावदार होंगे। यह जानकारी श्री सिबि चक्रवर्ती एम. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।

श्री श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी
नरसिंहपुर 21 अप्रैल 2016.
श्री वी.पी. श्रीवास्तव सहायक प्रबंधक पी.आई.यू.- 2 पी.एम.जे.एस.वाई. नरसिंहपुर को एक आदेश द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 119 के मतदान केन्द्र क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 19, 36, 37, 38, 39 बी.एल.ओ. सुपरवाईजर हेतु नियुक्त किया गया है। तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेली ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि श्री श्रीवास्तव निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही तहसील कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश की अवहेलना कर राष्ट्रीय महत्व के कार्य में भी बाधा उत्पन्न की है। उनका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, कदाचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम एक और दो एवं 3 के अंतर्गत दंडनीय है।
       श्री श्रीवास्तव कारण बतायेंगे कि क्यों न उक्त कृत्य के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिरोपित की जावे। कारण बताओ नोटिस का जबाव नोटिस प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि उनको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है ओर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जावेगी। जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जबावदार होंगे। यह नोटिस श्री सिबि चक्रवर्ती एम. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नरसिंहपुर ने जारी किया है।

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