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Monday, May 23, 2016

आदेश के 10 दिन बाद भी थानेदार ने नही की एफआईआर

मामला बजरंगगढ पंचायत आवास कुटीरो मे निकाले रूपयो का 
Toc news
गुना।  जिले की बजरंगगढ पंचायत मे स्वीकृत आवास कुटीरो के हितग्राहियो के बैंक खातो से आवंटित राशि 35-35 हजार निकलवा कर रख लेने और फिर मांगे जाने पर

 सरपंच के परिजनो के द्वारा उन्हें सिर्फ 20-20 हजार रूपये ही दिये जाने की शिकायत 12.04.2016 को जनसुनवाई मे तीन हितग्राहियो के द्वारा जिसमे ग्राम निर्भयगढ निवासी प्रकाश पुत्र प्रेम नारायण स्वामी,दिलीप पुत्र मूलचंद सेनी,कमल पुत्र भांवला लाल सहरिया ने की थी। जिसमे उन्होने ने शिकायत की थी कि सरपंच के परिजनो के द्वारा संबंधितो के बैंक खाते खुलवाकर पासबुके अपने ही पास रख ली थी। और फिर खातो मे पैसा आ जाने के बाद तीनो ही हितग्राहीयो को अपने साथ ले जाकर सरपंज के परिजन ने बैंको की शाखाओ से 35 -35 हजार की राशि निकलवाई और अपने पास रख ली। जिसकी जॉच जिलाधीश गुना द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त म्याना तहसील गुना के द्वारा की गई।

जिसमे अपने जॉच प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू/ज.सु./2016 दिनांक 19.04.2016 मे स्पष्ट किया की कुल 10 हितग्राहियो को कुटीर निर्माण हेतु ओरियन्टल बैंक की हाट रोड गुना शाखा से द्वितीय किश्त के रूप मे 35 हजार -35 हजार रूपये की राशि मार्च माह मे प्राप्त हुई थी। बजरंगगढ सरपंच प्रतिनिधि राजू परिहार ने बदनीयती से हितग्राहियो की बैंक पास बुक अपने पास अनाधिकृत रूप से रखे हुये है। अतः शिकायतकर्ताओ की शिकायत प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती है। अपने प्रतिवेदन मे यह भी लिखा कि बुलाये जाने पर राजू परिहार और सरपंच प्रेमलता परिहार उपस्थित नही हुये और शिकायत के संदर्भ मे अपने कथन दर्ज नही कराये। साथ ही सरपंच प्रतिनिधी पर एफआईआर,और सरंपच पर धारा 40 के तहत कार्यवाही के लिये लेख किया। प्रतिवेदन के बाद डिप्टी कलेक्टर गुना ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना को पत्र क्रमांक/ क्यू/9-17/110/2016 दिनांक 28.04.2016 को पत्र लिखा लेख किया कि जिलाधीश महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि श्री राजू परिहार के विरूद्व जांच मे आरोप प्रमाणित है।

संबंधित के विरूध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करे। इसी क्रम मे 6/05/16 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना ने एक पत्र सीईओ गुना को लिखा और कार्यवाही सुनिशित करने को कहा। दिनांक 12.05.16 को जनपद पंचायत गुना ने पत्र क्रमांक 1653 थाना प्रभारी बजरंगगढ को लिखा जिसमे लेख किया गया कि कथन,शिकायत, पंचनामा, और मौखिक साक्ष्यो के आधार पर सरपंच प्रतिनिधि राजू परिहार द्वारा 15-15 हजार रूपये लेने की बात सत्य प्रतीत होती है।

आरोपी राजू परिहार के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज कर हितग्राहियो की राशि वापिस कराना अभीष्ट है। इस पत्र की कॉपी श्री विजयकान्त शर्मा सचिव ग्राम पंचायत बजरंगगढ को भेजी हैै। और संबधित थाने मे एफआईआर दर्ज कराकर उसकी प्रति कार्यालय मे उपलब्ध कराने की बात कही है। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी बजरंगगढ थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नही की।

 इनका कहना है।
मेरी जानकारी मे कुटीरो से संबंधित मामले मे एफआईआर नही हुई है । अभी जॉच चल रही है। थाना प्रभारी बजरंगगढ

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