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Monday, December 19, 2016

गुड़ भट्टियों के श्रमिकों के लिए शौचालय नहीं बनवाने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होंगे


गुड़ भट्टियों के लिए चित्र परिणाम

नरसिंहपुर, 19 दिसम्बर 2016. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. आर.आर. भोंसले ने गुड़ भट्टियों के श्रमिकों के लिए शौचालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किये हैं। इस सिलसिले में श्रम विभाग के जांच दल द्वारा गुड़ भट्टियों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस टीम द्वारा जिले में 62 गुड़ भट्टियों का निरीक्षण किया गया। जांच दल ने जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत 40 और चीचली के अंतर्गत 22 गुड़ भट्टियों का निरीक्षण किया है। जांच दल में प्रभारी श्रम पदाधिकारी सी.के. स्थापक एवं अन्य अधिकारी शामिल हैं।

       जांच दल ने निरीक्षण के दौरान अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्थायें करने के निर्देश गुड़ भट्टी संचालकों/ ठेकेदारों/ नियोजकों को दिये हैं। निरीक्षण के दौरान जिन गुड़ भट्टियों के श्रमिकों के लिए शौचालय का निर्माण होना नहीं पाया गया, उनके विरूद्ध न्यायालयीन कार्रवाई प्रस्तावित की गई। साथ ही गुड़ भट्टी संचालक/ ठेकेदार/ नियोजक को तीन दिवस के भीतर शौचालय निर्माण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये। तय समय सीमा में शौचालय निर्माण नहीं करने पर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे।
       इस सिलसिले में जिले की सभी गुड़ भट्टियों के मालिकों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। गुड़ भट्टियों में बाहर से आने वाले श्रमिकों को अभियान के उद्देश्यों से अवगत करायें। साफ- सफाई का महत्व बतायें। साथ ही कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण करायें।
गुड़ भट्टी मालिक अपनी गुड़ भट्टी का पंजीयन अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत करायें। बाहर से श्रमिकों को लाकर गुड़ भट्टी से संबंधित कार्य कराने वाले ठेकेदार नियमानुसार लायसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करें। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों हेतु शौचालय निर्माण के बगैर गुड़ भट्टियों का संचालन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। इस संबंध में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा और ठेकेदार को लायसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करना होगा।
इस संबंध में प्रवासी कर्मकार अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अधिकतम 10 हजार रूपये के दंड का प्रावधान किया गया है। पंजीयन कराने एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के आवेदन जिला श्रम कार्यालय नरसिंहपुर में प्रस्तुत करना होंगे।

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