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Saturday, May 6, 2017

आगर-मालवा : बलात्कार जैसी अमानवीय घटना कारित करने वाले दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा मिलना चाहिए - श्रीमती लता वानखेड़े

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आगर मालवा : ब्यूरो चीफ – सुमित सिंह तोमर

Mob. No. :  9406678687, 9425077270

 
राज्य महिला आयोग की संयुक्त बैंच के समक्ष 16 आवेदन आए
आगर-मालवा | राज्य महिला आयोग की संयुक्त बैंच आज 5 मई 2017 को विश्राम गृह आगर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े एवं सदस्य श्रीमती प्रमिला वाजपेई की उपस्थिति में सम्पन्न हुई।
संयुक्त बैंच के समक्ष घरेलु विवाद, दहेज प्रताड़ना, जमीनी विवाद आदि समस्याओं से संबंधित 16 आवेदन प्रस्तुत किए गए। संयुक्त बैंच ने 16 में से 15 प्रकरणों की सुनवाई की तथा 11 प्रकरण सुनवाई के दौरान निराकृत किये और 3 प्रकरण जांच हेतु संबंधित विभाग को सौंपे।
महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वानखेड़े ने बताया कि संयुक्त बैंच के समक्ष पति-पत्नि के विवाद, जमीनी विवाद एवं दहेज प्रताड़ना आदि समस्याओं से संबंधित मामले आए, उनमें से 11 प्रकरण का निराकरण आपसी राजीनामे एवं समझाईश से किया गया। दो प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक आगर-मालवा से तथा 1 प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आगर-मालवा से जांच कराई जाकर रिपोर्ट चाही गई हैं।
उन्होंने कहा कि एक प्र्रकरण में वधू मूल्य लेने की बात सामने आई। यह प्रथा अच्छी नहीं हैं। इससे कई परिवार ऋण ग्र्रस्त हो जाते हैं। समाज द्वारा इस प्रकार प्रथाओं को रोका जाना चाहिए। उन्होंने निर्भया काण्ड के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले के संबंध में कहा कि महिलाओं के विरूद्ध बलात्कार जैसी अमानवीय घटना कारित करने वाले दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा मिलना चाहिए।

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