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Wednesday, February 21, 2018

10 करोड़ लोन घोटाले में फसी सुपर स्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत, नहीं चुकाने पर होंगी जेल

मुश्किल में रजनीकांत की पत्नी, करोड़ों के लोन पर मिला नोटिस
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सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत पर नई मुसीबत आन पड़ा है। दरअसल पत्नी लता रजनीकांत को एडी-ब्‍यूरो कंपनी को कुछ बकाया रकम चुकानी है। एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिक दायर की है जिसमें ये कहा गया है कि लता ने उऩसे कुछ 10 करोड़ तक लिए थे अपनी फिल्म के लिए लेकिन अब तक सारे पैसे का भगुतान नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किया है कि, उन्हें जल्द से जल्द ये लोग भरना होगा।

रजनीकांत और दीपिका की फिल्म के लिए लिया था लोन

लता रजनीकांत मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट की एक निदेशक हैं। कंपनी ने रजनीकांत और दीपिका पादुकोण अभिनीत 'कोचाडियान' के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य के लिए बेंगलुरू की एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग से 14.90 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। फिल्म का निर्देशन रजनीकांत की छोटी बेटी सौंदर्या ने किया था। उनके ऊपर करीब 6.20 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।
 

6.2 करोड़ का लोन बाकी

एडी-ब्‍यूरो कंपनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किया है कि, लता को जल्द से जल्द 6.2 करोड़ का लोन भरना होगा। दरअसल, एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिका लगाई थी। अपनी याचिका में एडी ब्यूरो कंपनी ने कहा था कि लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि लता ने 10 करोड़ लेने के बाद भी फिल्म के राइट्स किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए।

कोर्ट ने जारी किया आदेश

एड ब्यूरो एडवर्टाइजिंग द्वारा दाखिल याचिका को तीन महीने तक लंबित रखने के बाद न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर. भानुमती की पीठ ने कहा कि मीडियावन को तीन महीनों में राशि का भुगतान करना होगा और ऐसा नहीं करने पर लता रजनीकांत इसका भुगतान करेंगी।
विशेष अवकाश याचिका तीन महीने से लंबित थी। तीन महीने के उपर्युक्त समय में अगर कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो उत्तरादायी आरोपी लता रजनीकांत को अदालत के समक्ष पेश होना होगा और बकाया राशि का भुगतान करना होगा। लता रजनीकांत की ओर से बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को तय की है।.

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