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Thursday, March 1, 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को दी मंजूरी, नीरव मोदी-माल्या जैसों पर कसेगा शिकंजा

आर्थिक अपराध बिल को दी मंजूरी के लिए इमेज परिणाम

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नई दिल्ली : घोटाला करके देश छोड़कर भागने वाले भगोड़ों के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इस बिल के तहत देश छोड़कर जाने वाले भगोड़ों को घोटालेबाज घोषित किया जाएगा। कैबिनेट ने जिस बिल को मंजूर किया है, उसका नाम फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल कहा जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के शास्त्री भवन में आज में कहा कि देश छोड़ने वाले घोटालेबाजों पर अंकुश लगाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसके लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी। बिल को बजट सत्र के दूसरे हॉफ में पेश किया जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री आगे कहा कि बिल उन्हीं मामलों में मान्य होगा, जहां अपराध 100 करोड़ रुपये से अधिक के हों। बिल के तहत अनुसूचित अपराधियों की पहचान की जाएगी। कोर्ट किसी को भी भगोड़ा घोषित कर सकता है। हालांकि इसके लिए घोटाले की सीमा 100 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए। इससे बड़ अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
बता दें कि 2017-2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसे भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कानून में बदलाव या नया कानून लाने का वादा किया था। यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देगा।
विधेयक वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को आर्थिक अपराधी को भगोड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमित देगा। एफआईयू वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाली तकनीकी खुफिया इकाई है। मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत अदालत को मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी दी जाएगी।

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