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Tuesday, April 24, 2018

नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को 20 साल का कारावास

नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को 20 साल का कारावास के लिए इमेज परिणाम


अंबाला : नाबालिगा से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को 20 साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सितंबर 2016 में आरोपी कुलदीप अौर प्रवीण ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे गैंगरेप किया था। आरोपी अंबाला जेल में बेद हैं। 

उल्लेखनीय है 21 सितंबर 2016 को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप था कि रात को वह अपने घर के बरामदे में सो रही थी। उस समय गांव के ही कुलदीप उर्फ डेडा व प्रवीन उर्फ मोनू ने उसे पकड़ लिया, जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो दोनों ने उसके मुंह में चुन्नी डाल दी, जिसे कारण उसकी आवाज नहीं निकल पाई। दोनों उसे बाइक पर बिठाकर रायपुररानी स्थित आई.टी.आई. में ले गए अौर उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपी कपलदीप वहां पर नौकरी करता था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज कर मामले को महिला थाना अम्बाला में स्थानांतरण कर दिया।

हालांकि 20 अप्रैल को मोनू को मामले में बेल मिल गई थे। उधर, पीड़िता ने अधिवक्ता आर.के.एस. चंदेल के माध्यम से कोर्ट में याचिका डाल इंसाफ की गुहार लगाई। सोमवार को दोनों आरोपियों को एडिशनल सैशन जज यशविंद्र पाल की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर अधिवक्ता आर.के.एस. ने अपनी दलीलें पेश की। अधिवक्ता की दलीलों पर सुनवाई करते हुए उक्त सैशन जज ने उनको दोषी करार दिया और दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद तथा 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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