शीर्ष अदालत पहुचे इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से आरोप था कि वे पति-पत्नी की तरह से आठ साल तक साथ रहे तथा अब वह उससे भाग रहा है और धोखा दे रहा है। कथित पति ने रेप (आईपीसी की धारा 376, 420, 323 और 506 के तहत) की कार्यवाही समाप्त करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने कार्यवाही समाप्त करने से मना कर दिया और कहा कि जब आदमी शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता है और यह पता लग जाए कि उसका शुरू से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था, तो इसे बलात्कार माना जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी कई फैसले हैं।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ शिवशंकर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जस्टिस एस.ए. बोब्डे और एल. नागेश्वर राव की पीठ ने आदेश में कहा कि हमें इस बात से मतलब नहीं है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता वास्तव में विवाहित हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि वे विवाहित जोड़े की तरह से साथ रहे हैं। यहां कि शिकायकर्ता ने भी यही कहा है कि पति-पत्नी की तरह से साथ रहे थे।
लेकिन आरोपी पर बलात्कार का आरोप बनाए रखना मुश्किल है। हालांकि, हो सकता है कि उसने शादी के लिए झूठा वादा कर दिया हो। लेकिन आठ साल तक चले इस रिश्ते में शारीरिक संबंधों को बलात्कार मानना मुश्किल है। शिकायतकर्ता ने कहा था शिवशंकर ने उसके माथे पर कुमकुम भी लगाया था और गले में मंगलसूत्र भी पहनाया था। लेकिन जब उसने उससे विवाह की बात की तो वह भागने लगा
रिपोर्टरों की आवश्यकता है
‘‘ TOC NEWS ’’
भारत के सर्वश्रेष्ठ 10 वर्षो से नियमित भोपाल से संचालित निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण न्यूज़ पोर्टल ‘‘ TOC NEWS ’’ हेतु सम्पूर्ण भारत में प्रत्येक जिला ब्यूरो एवं प्रत्येक तहसील ब्यूरो और नगर/ब्लाक/पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों / संवाददाताओं ( रिपोर्टरों ) की आवश्यकता है जो अपने गृह नगर क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन / प्रसार सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके। आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
सम्पूर्ण विवरण योग्यता प्रमाण पत्र, आधार परिचय पत्र, पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटोग्राफ सहित अधिकतम 25.04.2018 तक आवेदन ईमेल करें।
प्राथमिकता : पहले आओ पहले पाओ
पोर्टल : www.tocnews.org
ईमेल : timesofcrime@gmail.com
No comments:
Post a Comment