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Saturday, May 12, 2018

4 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में युवक को फांसी की सजा, 22 दिन में फैसला

indore balatkar 4 year navin _ ani news india

इंदौर में चार महीने की मासूम के साथ रेप के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है

TOC NEWS @ www.tocnews.org

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की एक कोर्ट ने 4 महिने की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में महज 3 सप्ताह के भीतर सुनवाई पूरी कर आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि इंदौर के राजवाड़ा इलाके में 19 अप्रैल की रात को आरोपी ने चार माह की मासूम के साथ ज्यादती कर उसे मौत के घाट उतार दिया था. हालांकि, आरोपी को वारदात के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद पूरे शहर में गुस्सा में था.

गौरतलब है आरोपी नवीन ने मासूम को उठाकर ले गया था और दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर फेक दिया था।  वारदात 20 अप्रैल तड़के हुई थी। राजवाड़ा क्षेत्र में ओटले पर सो रहे परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी साढ़े तीन माह की बच्ची गायब है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो बच्ची का शव शिवविलास पैलेस के एक कॉम्प्लेक्स में पड़ा मिला। बच्ची की हत्या के पहले उससे दुष्कर्म हुआ था। स्पेशल टीम ने महज 12 घंटे में आरोपित नवीन उर्फ अजय घडके को हिरासत में ले लिया था।

आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी की जमकर पिटाई भी हुई थी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया था. वारदात के 7वें दिन 27 अप्रैल को अभियोजन का पक्ष रख रहे जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने आरोपित के खिलाफ चालान और ट्रायल प्रोग्राम पेश कर दिया था।

पंचम अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने पच्चीस वर्षीय आरोपी नवीन को दोषी करार दिया। इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि 20 अप्रैल को यहां महात्मा गांधी रोड (एमजी रोड) थाना क्षेत्र के शिवविलास पैलेस के तलघर से पुलिस को 4 महिने की मासूम बालिका का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है।प्रोग्राम पेश कर दिया था।

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