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Friday, May 4, 2018

आवास गारंटी अधिनियम लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश

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  • इस वर्ष नगरीय क्षेत्रों में बनाई जाएंगी 5 लाख आवासीय इकाईयाँ : मंत्री श्रीमती माया सिंह
  • आवास गारंटी अधिनियम लागू करने वाला अग्रणी राज्य बना मध्यप्रदेश   
भोपाल : शुक्रवार, मई 4, 2018, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि 'हाउसिंग फार ऑल' की अवधारणा को साकार रूप देने के लिये मध्यप्रदेश 'आवास गारंटी अधिनियम-2017' लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख आवासीय इकाइयाँ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना में अब तक 75 हजार हितग्राहियों को आवासों का आधिपत्य सौंपा जा चुका है। 
मंत्री श्रीमती सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 तक नगरीय क्षेत्रों में 10 लाख आवास तैयार कर लिए जायेंगे। प्रत्येक नगरीय निकाय के लिये लक्ष्य और समयबद्ध कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है। प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में 4 लाख 45 हजार 721 ई.डब्ल्यू.एस., 47 हजार 91 एल.आई.जी. तथा 18 हजार 418 एम.आई.जी. आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 2 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्ण निर्मित 75 हजार आवास हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। 
श्रीमती माया सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। दिसम्बर-2014 तक शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर निवास कर रहे शहरी गरीबों को अभियान चलाकर आवासीय पट्टा दिया जा रहा है। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राही को मात्र 2 लाख रुपये अंशदान पर 5 लाख रुपये से अधिक लागत के आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। 
नगरीय क्षेत्रों में स्व-निर्माण घटक योजना के तहत स्वयं की जमीन के मालिक और शासकीय भूमि के पट्टाधारक हितग्राहियों को ढाई लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में प्रदेश में 3 लाख 2 हजार 859 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 25 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं।

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