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Saturday, June 2, 2018

चना, मसूर, सरसों उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें कलेक्टर के निर्देश

चना, मसूर, सरसों उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें कलेक्टर के निर्देश
TOC NEWS @ www.tocnews.org

नरसिंहपुर. किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए उपार्जन कार्य में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक सख्त कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर अभय वर्मा ने उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारियों को दिये हैं।

ये निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों, सहायक व कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों और सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को दिये गये हैं। इस सिलसिले में जारी निर्देशों में कहा गया है कि जिले में जिन मंडियों में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जा रहा है, वहां के लायसेंसधारी मंडियों के व्यापारियों के चना, मसूर और सरसों के स्टॉक के सत्यापन के लिए गोदामों की विधिवत जांच सुनिश्चित की जाये।
कलेक्टर ने अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए दोषी के विरूद्ध कठोर एवं सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। इस संबंध में उन्होंने अवगत कराया है कि जिले की प्रत्येक मंडी में राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता के संयुक्त दल को समर्थन मूल्य पर खरीदी की योजना के अनुरूप चना, मसूर एवं सरसों को उपार्जन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालन करने और एफएक्यू क्वालिटी की खरीदी का कार्य कराये जाने के लिए पूर्व में ही अनुविभाग स्तरीय टीम गठित की जा चुकी है।

वेयर हाउस में चना, मसूर, सरसों के भंडारण के रिकार्ड के परीक्षण के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अधिकृत

 परीक्षण अवधि तक चना, मसूर, सरसों की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक
संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय के आदेशानुसार रबी विपणन वर्ष 2018- 19 में समर्थन मूल्य पर दलहन- तिलहन (चना, मसूर एवं सरसों) उपार्जन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त वेयर हाउस से चना, मसूर एवं सरसों के भंडारण संबंधी लेखों, रिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम 1961 के नियम 33 (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पदस्थ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को अधिकृत किया गया है एवं परीक्षण अवधि तक चना, मसूर एवं सरसों (कृषकों के भंडारित चना, मसूर एवं सरसों को छोड़कर) की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। अतिआवश्यक होने पर कलेक्टर की पूर्वानुमति हेतु अनुशंसा के पूर्व संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी प्रकरण का भलीभांति परीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत विक्रय में दुरूपयोग न हो सके।

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