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Wednesday, August 1, 2018

फर्जी आई.डी. के आधार पर झारखण्ड के गैंगस्टर ने जबलपुर मे खरीदी सम्पत्ति

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TOC NEWS @ www.tocnews.org
ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 7999057770   

जबलपुर। भू माफिया तथा जघन्य अपराधियो द्वारा अवैध रूप सम्पत्ति अर्जित करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह (भा.पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री दीपक कुमार शुक्ला (भा.पु.से.)  द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है
इसी तारतम्य में एसपी सिटी जमशेदपुर झारखंड के हमराह निरीक्षक पी.पी. एल. खलको ने सूचित किया की जमशेदपुर ,झारखंड के गैगस्टर अखिलेश सिंह पिता चंद्रगुप्त सिंह निवासी सिदकगोडा पूर्वी सिंह भूमि जमशेदपुर झारखंड दुर्दांत,जघन्य अपराधी है तथा इसने अपनी रंगदारी एंव अपराधिक चरित्र का भय दिखा कर अकूत सम्पत्ति अर्जित कर रखी है झारखंड पुलिस के क्राईम ब्रांच में पदस्थ 2014 बैंच के आईपीएस श्री प्रभात कुमार जो कि जिल जबलपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री दीपक शुक्ला के बैचमेट है
ने पुलिस टीम एंव  रणनीति बना कर इसे पकडने के लिये छापा मारी की तब बमुशकिल नोयडा में इसकी घेरा बंदी की जा सकी इसके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया जवाबी पुलिस फायरिंग में कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के दोनो पैरो में गोली लगी जब इसके विभिन्न ठिकानो पर सर्चिंग की गई तो ज्ञात हुआ कि अखिलेश सिंह ने अपने और अपनी कथित पत्नि गरिमा सिंह के नाम पर बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महारार्ष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सम्पत्ति खरीदी है। अब तक ज्ञात सम्पत्ति लगभग एक हजार करोड रूपये की है, जिसे प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा विधिवत अधिगृहीत करने की कार्यवाही चल रही है ।
उक्त जघन्य अपराधी के द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर स्वयं अखिलेश सिंह के संजय सिंह तथा अपनी पत्नि गरिमा सिंह के अन्नू सिंह के नाम के पेनकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि फर्जी दस्तावेज तैयार कर राजुल टाउनसिप तिलहरी के फेस-सी में डुप्लेक्स न.66, फेस- आई में डुप्लेक्स न.45 मौजा नीमखेडा बरेला रोड पर 6000 वर्ग फिट का भू-खंड न्यू रामनगर अधारताल में एक एकड भू-खंड क्रय किया है। उक्त क्रय-विक्रय का अनुसंधान किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त भुगतान मूलतः जघन्य अपराधी अखिलेश सिंह के द्वारा ही किया गया है । उक्त रिपोर्ट पर थाना ओमती जिला जबलपुर में अपराध अंतर्गत धारा 419,420,467,468,471,120 बी भादवि.पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है एवं प्रवर्तन निर्देशालय के माध्यम से अवैध सम्पत्ति के अधिग्रहण की कार्यवाही कराई जा रही है। ऐसी आशंका है, कि जघन्य अपराधी के द्वारा और भी सम्पत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है ।

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