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Wednesday, September 26, 2018

आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिये कहाँ आधार कार्ड अनिवार्य होगा अब

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आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिये कहाँ आधार कार्ड अनिवार्य होगा अब
TOC NEWS @ http://tocnews.org/
आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई होने के बाद सर्वोच्च न्यायला ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि सरकारी योजनाओं और पैन कार्ड के अलावा स्कूल में एडमिशन, बैंक में खता खोलने के लिए या सिम कार्ड के लिए आधार कार्ड को लिंक कराना ज़रूरी नहीं है।
कोर्ट ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन के लिए अारक्षण मामले पर भी बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 2006 के फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है।

आधार कहां जरूरी, कहां नहीं; इस पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश

‘‘सरकारी योजनाओं का लेने के लिए आधार जरूरी है। पैन कार्ड को लिंक करने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी रहेगा।’’
‘‘शिक्षा ही हमें अंगूठे के निशान से दस्तखत की ओर ले गई है। अब टेक्नोलॉजी हमें दस्तखत से दोबारा अंगूठे के निशान पर ले जा रही है, लेकिन स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता।’’
‘‘आधार यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है। अदालत की इजाजत के बिना किसी भी एजेंसी के साथ बायोमैट्रिक डेटा साझा न किया जाए।’’ ‘‘बैंक खाता खोलने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आधार एक्ट की धारा 57 रद्द की जाती है। निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकेंगी।’’
‘‘मोबाइल फोन कनेक्शन या नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार जरूरी नहीं है।’’ ‘‘आधार नंबर नहीं ला पाने के चलते किसी भी बच्चे को किसी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।’’
जैसा कि आप सब जानते ही होंगे इस फैसले के पहले आपको बैंक में खाता खोलने या स्कूल, कॉलेज में एडमिशन या सिमकार्ड लेने के लिए अपना आधार कार्ड देना पड़ता था। केवल आधार कार्ड की कॉपी ही नहीं देनी पड़ती थी बल्कि सिमकार्ड के लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता था।
बैंक खाता खोलने के लिए भी आपको अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक कराना पड़ता था वहीं स्कूल, कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुना दिया है अब आपको हर जगह आधार कार्ड लगाने की ज़रुरत नहीं होगी।

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