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Wednesday, October 31, 2018

बिना लाईसेंस व बीमा के वाहन चलाने वाले चालक व वाहन स्वामी पर 1500रू. जुर्माना

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TOC NEWS @ http://tocnews.org/

नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकिल से टक्कर मारने वालें दों आरोपियों को कुल 1500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 07.02.2013 की हैं। 

फरियादी खुमानसिंह अपनी बहन कंकुबाई को पिछे बैठाकर ग्राम-ठिकरीयॉ से ग्राम-बिसलवास जा रहा था कि, ग्राम सिरखेड़ा के पास सामने से आरोपी चरणसिंह मोटरसाइकिल को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाईकल को टक्कर मार दी। जिससे खुमानसिंह तथा उसकी बहन कंकुबाई दोनों गिरकर घायल हो गये। एम्बुलेंस से उन्हे जिला चिकित्सालय इलाज के लिए पहुॅचाया गया। 

थाना नीमच केंट में आरोपी चालक चरणसिंह व वाहन स्वामी भेरूलाल के विरूद्व अपराध पंजीबद्व किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा आहतगण एवं चश्मदीद साक्षीयों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराये गये। 

श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मोटरसाईकल चालक चरणसिंह पिता देवीलाल बावरी, उम्र-26 वर्ष, निवासी-किशनगढ़,़ थाना-नारायणगढ़, जिला-मंदसौर को धारा 3/181 (बिना लाईसेंस के गाड़ी चलाना) एम. व्ही. एक्ट व 146/196 (बिना बीमें के गाड़ी चलाना) एम. व्ही. एक्ट में 1000रू जुर्माने तथा आरोपी वाहनस्वामी भेरूलाल पिता बंशीलाल नाथबाबा, निवासी-मीना मोहल्ला, नीमच सिटी को धारा 5/180 (बिना लाईसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए देना) एम. व्ही. एक्ट में 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। इस प्रकार दोनो आरोपीयों को कुल 1500रू जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन संचालन श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा किया गया।

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