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Saturday, October 20, 2018

पेड न्यूज विधान सभा चुनाव में गंभीर मुद्दा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रत्येक चैनल की मॉनीटरिंग में चौकसी

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने पेड न्यूज और मीडिया मॉनिटरिंग की समीक्षा की।
TOC NEWS @ http://tocnews.org/
भोपाल. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही. एल. कान्ता राव के निर्देश पर मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष के अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने कहा की पेड न्यूज के संबंध में सजगता के साथ कार्य किया जायें ।
पेड न्यूज से आशय ऐसे समाचार से है जिसके प्रकाशन के लिये किसी भी प्रकार का भुगतान किया गया हो। किसी पार्टी अथवा अभ्यर्भी के संबंध में एक सा विज्ञापन सभी न्यूज पेपर में प्रकाशित किया गया हो। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया पेड न्यूज विधान सभा चुनाव में गंभीर मुद्दा होगा, इसको पूरी गंभीरता के साथ देखा जायें। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रत्येक चैनल की मॉनीटरिंग में चौकसी रखी जावे।
विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिये व्यय सीमा 28 लाख रुपये है, इससे अधिक व्यय होने पर प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो जायेगा। चुनाव में निष्पक्षता, समानता और निर्भीकता के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित की गई है। पेड न्यूज घोषित होने पर उसका व्यय प्रत्याशी के खर्च में जुड जायेगा। बैठक में मुख्य नोडल अधिकारी अपर संचालक जनसंपर्क श्री एल.आर.सिसोदिया सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
श्री कोल ने कहा की मीडिया मॉनीटरिंग कक्ष यह देखे की किसी प्रत्याशी के संबंध में बढा़-चढाकर विवरण दिया जा रहा हो और यदि चुनाव में कोई ऐसा प्रत्याशी है, जिसका स्वयं का न्यूज पेपर या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में लगातार उसके पक्ष में समाचार प्रसारित किये जा रहे हो, तो उसका व्यय आंकलित कर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगा। किसी राजनैतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में प्रशंसा के समाचार लगातार प्रकाशित होना और महिमा मंडित करने संबंधी समाचार भी पेड न्यूज की श्रेणी में आयेगें।

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