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Sunday, November 11, 2018

एग्जिट पोल के संचालन तथा प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध 12 नवम्बर से 7 दिसम्बर-2018 तक रहेगा प्रतिबंध

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12 नवम्बर से 7 दिसम्बर-2018 तक रहेगा प्रतिबंध
भोपाल : विधानसभा निर्वाचन- 2018 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवम्बर 2018 के प्रात: 7 बजे से 7 दिसम्बर 2018 को सायं 5.30 बजे तक एक्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। 
आयोग द्वारा 6 अक्टूबर 2018 को छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसके लिए जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में निर्वाचन 12 नवम्बर और 20 नवम्बर को होना है। मध्यप्रदेश और मिजोरम में 28 नवम्बर को तथा राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसम्बर को मतदान होगा।
आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (क) के प्रावधानों के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई एक्जिट पोल आयोजित करना और उसका परिणाम प्रकाशित करना एवं प्रचारित करना आयोग द्वारा 7 दिसम्बर की सायं 5.30 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपरोक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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