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Tuesday, November 6, 2018

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले से शराब की बिक्री रहेगी प्रतिबंधित मतगणना का दिन भी शुष्क दिवस घोषित

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TOC NEWS @ http://tocnews.org/
जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर, 06 नवम्बर 2018. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तथा मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिये गये हैं। विधानसभा निर्वाचन- 2018 के अंतर्गत 28 नवम्बर को मतदान एवं 11 दिसंबर को मतगणना होगी।
इसी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभय वर्मा ने मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 26 नवम्बर की सायं 5 बजे से 28 नवम्बर को सायं 5 बजे तक (मतदान समाप्ति तक के लिए) शुष्क दिवस घोषित किया है। साथ ही जिला दंडाधिकारी ने मतगणना दिवस 11 दिसम्बर को भी शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है। 
इस सिलसिले में जिला दंडाधिकारी ने आदेशित किया है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर घोषित शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों और होटर बार (एफएल- 3) को पूर्णत: बंद रखा जावे। साथ ही मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जावे। उन्होंने निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी अधिकृत या अनाधिकृत स्थान से मदिरा का विक्रय और परिवहन निर्धारित अवधि में नहीं होने पाये।

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