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Monday, November 5, 2018

किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल में रूकने वाले यात्रियों, मजूदरों की जानकारी थाने में अनिवार्य रूप से दी जावे

जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ani के लिए इमेज परिणाम
TOC NEWS @ http://tocnews.org/
जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

नरसिंहपुर, 05 नवम्बर 2018. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन- 2018 के लिए जिले के 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 28 नवम्बर को मतदान होना है।
शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराने के मद्देनजर जनसामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा और लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी अभय वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1873 की धारा 144 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रचलित विधियों के अधीन दंडनीय होगा।
इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों एवं घरेलू नौकरों के संबंध में लिखित जानकारी संबंधित थाना प्रभारी, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं तहसीलदार को अनिवार्य रूप से दी जावे और इसकी पावती सुरक्षित रखी जावे। होटल/ लॉज एवं धर्मशाला में रूकने वाले यात्रियों की सम्पूर्ण जानकारी परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि की प्रति सुरक्षित रखी जावे और संबंधित थाना प्रभारी को भी प्रतिदिन उपलब्ध कराई जावे।
रजिस्टर में यात्रियों के आधार कार्ड, परिचय पत्र का नम्बर, विवरण आदि दर्ज किया जावे।        भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजूदरों, कारीगरों की सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित ठेकेदार द्वारा संबंधित थाने में दी जावे।

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