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Saturday, December 22, 2018

नेशनल हेराल्ड फैसले पर जवाब दें सोनिया, राहुल : भाजपा

नेशनल हेराल्ड फैसले पर जवाब दें सोनिया, राहुल : भाजपा
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आवंटन सिर्फ अखबार चलाने के उद्देश्य से किया गया था फिर भी भोपाल प्रेस काम्प्लेक्स में भी नेशनल हेराल्ड जैसे हालत है क्या यहां की भी जमीनों का आवंटन निरस्त होगा 
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस खाली करने के आदेश दिए जाने पर शनिवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से फैसले पर जवाब मांगा।
भाजपा ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहा मीडिया से बातचीत में कहा, "अदालत ने पाया कि सार्वजनिक परिसर और जमीन समेत 5,000 करोड़ रुपये की जायदाद चुपके से 50 लाख रुपये में परिवार (सोनिया गांधी परिवार) को जिस तरीके से हस्तांतरित की गई, उस पर सवाल उठता है। सोनिया गांधी और राहुल को इस पर अवश्य जवाब देना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) द्वारा केंद्र के 30 अक्टूबर के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक को दो सप्ताह के भीतर हेराल्ड हाउस खाली करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि अगर दो सप्ताह के भीतर भूमि और विकास अधिकारी को सुपुर्द नहीं किया जाता है तो सरकार सार्वजनिक परिसार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर सकती है।
मंत्री ने कहा, "उनके (सोनिया गांधी और राहुल)द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल अदालत में खुल गई है। उच्च न्यायालय का फैसला इस बात का प्रमाण है कि सरकारी संपत्ति की किस तरह लूट की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी कांग्रेस आक्रामक तरीके से राफेल का मुद्दा उठा रही है, लेकिन अब उच्च न्यायालय के फैसले पर जवाब देने की उनकी बारी है। प्रसाद ने कहा, "सोनिया गांधी और राहुल के परिवारिक ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का किस तरह दुरुपयोग किया गया, उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के फैसले से हो गई है। आवंटन सिर्फ अखबार चलाने के उद्देश्य से किया गया था।

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