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Saturday, February 23, 2019

26 लाख 32 हजार राशि के दुरूपयोग पर सचिव निलंबित, सरपंच, उप सरपंच व उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस

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26 लाख 32 हजार राशि के दुरूपयोग पर सचिव निलंबित, सरपंच, उप सरपंच व उपयंत्री को कारण बताओ नोटिस
TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफजिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर | 23-फरवरी-2019 पंच परमेश्वर योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने के आरोप में जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत खुलरी के सरपंच गुरूजीत सिंह गौंड़ एवं उप सरपंच राजेन्द्र सिंह पटैल और उप यंत्री मनरेगा सतीश कुमार हरदया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आरपी अहिरवार ने ग्राम पंचायत सचिव कोमल सिंह कौरव को निलंबित किया है। सरपंच एवं उप सरपंच को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नाटिस दिया गया है।       
उल्लेखनीय है कि पंच परमेश्वर योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने के संबंध में जिला स्तरीय टीम द्वारा ग्राम पंचायत खुलरी की जांच की गई। जांच में विभिन्न अनियमिततायें पाई गई।       
जांच में जिला स्तरीय टीम ने पाया कि ग्राम पंचायत खुलरी में पंच परमेश्वर योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में 9.36 लाख रूपये की राशि का अधिक भुगतान किया गया। वर्ष 2016- 17 में ट्रेक्टर- ट्राली क्रय करने निविदा जारी नहीं की गई। इसमें 5.02 लाख रूपये का दुरूपयोग पाया गया। ग्राम पंचायत के अंतर्गत गाडरवारा से लिंगा मुख्य मार्ग के दोनों ओर की सीमा के भीतर भूमि सुधार कार्य पर पहले 2 लाख 11 हजार 270 रूपये और बाद में 6 लाख 84 हजार 222 रूपये व्यय किये गये।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस कार्य में 8 लाख 95 हजार 492 रूपये का दुरूपयोग किया गया। स्वकराधान योजना के अंतर्गत पवन चक्की ऊर्जा केन्द्र के निर्माण पर 89 हजार 900 रूपये का और पंच परमेश्वर योजना के फ्लेक्स के नाम पर दो लाख 8 हजार 820 रूपये का अनियमित व्यय कर राशि का दुरूपयोग किया गया। फलस्वरूप मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत खुलरी के सरपंच एवं उप सरपंच के विरूद्ध 26 लाख 32 हजार 212 रूपये की वसूली की कार्रवाई करने और धारा 40 के तहत पद से पृथक किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

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